मुंबई में संक्रमित मरीज के संपर्क में आएं तो खुद को करें क्वारंटाइन, वरना जेल 

मुंबई. ऑनलाइन टीम : मुंबई में कोरोना की लगातार बिगड़ रही स्थिति को देखते हुए प्रशासन अब और सख्त हुआ है जारी नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि होम क्वारेंटाइन और सील बिल्डिंग का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जा सकती है। आदेश जारी करते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने सख्त चेतावनी दी है कि होम क्वारंटाइन के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और फिर उन्हें महामारी संबंधी रोग अधिनियम, 1897 के तहत अनिवार्य इंस्टीट्यूश्नल क्वारेंटाइन के लिए भेजने का फैसला लिया गया है। चेतावनी भी दी है कि कोविड-19 पॉजिटिव लोगों के हाई रिस्क वाले कॉन्टेक्ट वाले लोग यदि होम क्वारेंटाइन नहीं होते हैं तो उनको मुंबई में छह महीने की कैद, या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है।

इस बीच, महाराष्ट्र में कोविड-19 के ताजा बढ़ रहे मामलों से चिंतित प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने  लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने तथा मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाये रखने अथवा लॉकडाउन के दूसरे दौर का सामना करने के लिये तैयार रहने को कहा है।

गौरतलब है कि कोविड-19 के 79.69 प्रतिशत उपचाराधीन मामले पांच राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों से हैं। मंत्रालय ने कहा, दो राज्यों केरल और महाराष्ट्र में देश के कुल उपचाराधीन मामलों के 69.41 प्रतिशत मामले हैं।