हैवानियत की मिली सजा… लॉ छात्रा गैंगरेप के 11 दोषियों को उम्रकैद

ऑनलाइन समाचार : लॉ छात्रा गैंगरेप मामले में 11 दोषियों को अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि कांके थाना क्षेत्र स्थित लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से 26 नवंबर, 2019 को सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। पीड़िता ने 27 नवंबर को कांके थाना में केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार्जशीट फाइल की और कोर्ट ने मात्र 50 दिन की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार दे दिया। इस केस में 11 लोग दोषी करार दिये गये हैं। इस मामले में एक नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है। इस मामले के सभी 12 आरोपियों को पुलिस ने दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया था।

21 गवाहों की गवाही

24 फरवरी को लोक अभियोजक ने आरोपियों पर दोष साबित करने के लिए प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में कुल

21 गवाहों की गवाही करायी थी, जबकि आरोपियों की ओर से बचाव में एक भी गवाह पेश नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान बिरसा केंद्रीय कारा में बंद सभी 11 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

दिल दहला देने वाली घटना इस प्रकार है

पीड़िता ने प्राथमिकी में बताया था कि 26 नवंबर की देर शाम वो संग्रामपुर बस स्टॉपेज पर अपने मित्र के साथ बैठी हुई थी, तभी वहां बाइक सवार दो और कार में बैठे सात युवक पहुंचे। बाइक सवार युवकों ने पहले उसके साथ मारपीट की।फिर जबरन उठाकर बाइक से ले गये। एक नर्सिंग होम के पास उनकी बाइक में तेल खत्म हो गया।वहां सभी ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। कुछ देर बार छात्रा के दोस्त की स्कूटी से तीन और युवक वहां पहुंचे थे. मामला दर्ज होने के बाद 27 नवंबर को पुलिस ने कुल 16 युवकों को पकड़ा था, लेकिन घटना में शामिल आरोपियों ने खुद ही कबूल लिया कि घटना में 12 लोग ही शामिल थे।

जांच में भी पुष्टि

मामले की एफएसएल की जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई थी कि 12 आरोपियों में से 8 ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने सभी 12 आरोपियों के ब्लड सैंपल मिलान के लिए एफएसएल को भेजा था, इनमें आठ आरोपियों के ब्लड सैंपल पॉजिटिव मिले थे।