पुणे : (Pune Unlock ) कोरोना मरीजों की घटती संख्या को देखते हुए पुणे (pune) और पिंपरी चिंचवड (pimpri chichwad) में प्रतिबंध में ढ़ील देने की घोषणा पालक मंत्री अजित पवार (ajit pawar) ने रविवार को की। उसके बाद मनपा (manpa) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। (Pune Unlock) लेकिन ये पाबंदियां कैसी होंगी, क्या शुरू रहेंगी, क्या बंद रहेंगी, इसे लेकर नागरिकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब ये हैं।
सवाल: शहर में दुकानें कब खुलेंगी और समय क्या है?
उत्तर: अत्यावश्यक सेवाओं वाली सभी दुकानें सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी।
प्रश्न: क्या मॉल शुरू होगा?
उत्तर- हां, सप्ताह के सभी दिन रात आठ बजे तक शुरू रहेंगे।
प्रश्न: मॉल शुरू करते समय कोई प्रतिबंध है क्या?
उत्तर- हां, दोनों खुराक लेने वाले नागरिक ही खरीदारी करने जा सकते हैं। मॉल के स्टाफ ने दोनों डोज ली हो और हर 15 दिन में अपना कोरोना टेस्ट कराएं।
प्रश्न – क्या होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट के लिए छूट है?
उत्तर- हां, होटल सप्ताह के पूरे दिन रात 10 बजे तक 50% क्षमता पर खुले रहेंगे।
प्रश्न – क्या पार्सल सेवा चल रही है ?
उत्तर- हां, पार्सल सेवा पहले की तरह रात 11 बजे तक शुरू है।
प्रश्न: क्या पार्क शुरू होगा? क्या समय होगा
उ. सिटी पार्क शुरू होने वाले हैं। ये सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 4 से 7 बजे तक खुले रहेंगे।
प्रश्न: क्या मैदान पर खेल जारी रहेगा?
उत्तर- हां, सभी इनडोर और आउटडोर खेल पहले की तरह जारी रहेंगे
प्रश्न – कौन से खेल प्रतिबंधित हैं?
उ. तैराकी और निकट संपर्क वाले खेल बंद रहेंगे।
प्रश्न: क्या स्कूल और कॉलेज शुरू होंगे?
उत्तर- नहीं, शहर के स्कूल-कॉलेज अभी शुरू नहीं होंगे। केवल ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
सवाल: क्या प्राइवेट ट्यूशन, प्रतियोगी परीक्षा की कक्षाएं शुरू होंगी?
उत्तर : निजी कक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षा केंद्र 50 प्रतिशत क्षमता पर रात 8 बजे तक शुरू रहेंगे। शिक्षकों और छात्रों के लिए टीके की कम से कम एक खुराक आवश्यक है।
प्रश्न- क्या जिम, सैलून चलता रहेगा?
उत्तर- हां,जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, वेलनेस सेंटर स्पा अपॉइंटमेंट लेकर और बैठने की क्षमता का 50% के साथ रात 8 बजे तक खुला रहेगा।
प्रश्न- ये आदेश किस पर लागू होंगे?
उत्तर: यह नियम पुणे मनपा सहित पुणे कैम्प, खड़की छावनी बोर्ड पर लागू होंगे।
सवाल: क्या शहर में कर्फ्यू रहेगा?
उत्तर- हां, सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक जमावबंदी रहेगा और रात के 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ जरूरी काम के लिए ही बाहर जा सकते हैं।
सवाल: क्या सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स खुले रहेंगे?
उत्तर- नहीं, शहर के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स अभी भी बंद रहेंगे।
प्रश्न: क्या धार्मिक स्थल खुलेंगे?
उत्तर- नहीं।
प्रश्न: क्या पीएमटी सेवा जारी रहेगी?
उत्तर- हां, 50% बैठने की क्षमता के साथ सेवा जारी रहेगी।
प्रश्न: क्या कार्यक्रम के लिए कोई संख्या सीमा है?
उत्तर- हां, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम 50% बैठने की क्षमता की उपस्थिति में आयोजित किए जा सकते हैं।
प्रश्न: क्या विवाह समारोह मान्य है?
उत्तर- हां, शादियां 50 लोगों की मौजूदगी में हो सकती हैं।
प्रश्न: क्या अंत्येष्टि के लिए संख्या की कोई पाबंदी है?
उत्तर- हां, 20 लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया जा सकता है।
जिले में पाबंदियों में ज्यादा ढील नहीं दी गई है क्योंकि जिले में नए मरीजों की पॉजिटिविटी रेट साढ़े पांच फीसदी है। पवार ने यह भी स्पष्ट किया कि दुकानें और होटल शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने यह भी दोहराया कि मंदिर, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
गणेशोत्सव का फैसला मुख्यमंत्री के पास
सार्वजनिक गणेशोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री के स्तर पर बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री प्रदेश के प्रमुख गणेश मण्डलों के पदाधिकारियों से चर्चा कर निर्णय लेंगे। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए उत्साह को थोड़ी देर के लिए कम करनी चाहिए। प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिए। इसका कोई विकल्प नहीं है, ‘अजित पवार ने स्पष्ट किया।
सोमवार से यह जारी रहेगा
-साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर सभी दुकानें सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक (दुकान मालिकों, श्रमिकों को मास्क और दोनों खुराक लेना अनिवार्य है)
– होटल, रेस्टोरेंट, बीयर बार रात 10 बजे तक (50% क्षमता और आवश्यक शारीरिक दूरी के साथ)
– मॉल्स रात 10 बजे तक (कर्मचारियों के साथ दो डोज लिए ग्राहकों को प्रवेश)
– इनडोर, आउटडोर खेलों की अनुमति
– उद्यान (सुबह 6 से 10 और शाम को 4 से 7 बजे)
ग्रामीण पुणे में
– दुकानें, होटल, रेस्तरां (सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक)
– प्रतियोगी परीक्षा कक्षाएं, कोचिंग कक्षाएं रात 8 बजे तक (50% बैठने की क्षमता के साथ) खुली रहेंगी।
– जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा रात 8 बजे तक ((50% क्षमता)
– सभी धार्मिक स्थल
– स्कूल-कॉलेज (अगले आदेश तक)
– स्विमिंग पूल