Pune | रूपी बैंक के डिपॉजिटर्स को राहत

पुणे (Pune News), 23 सितंबर : Pune | रूपी को-ऑपरेटिव बैंक (Rupee Co-operative Bank ) के पांच लाख रुपए तक के डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस बोर्ड (Deposit Insurance Board) (डीआईसीजीसी ) के जरिये जमा राशि वापस मिलेगी। इसके लिए बैंक (Pune) आने वाले 45 दिनों में डिपॉजिटर्स दवारा क्लेम डीआईसीजीसी (DICGC) के पास पेश करना आवश्यक है. पांच लाख रुपए तक डिपॉजिटर्स की संख्या 19% है। इन डिपॉजिटर्स को 965 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे।

केंद्र सरकार (Central Government) ने मुश्किल में घिरे बैंक के डिपॉजिटर्स का पांच लाख रुपए तक संसोधित डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट (Deposit Insurance Act) पारित किया है। इसके अनुसार रूपी बैंक को भी डिपॉजिटर्स का पांच लाख रुपए तक डिपॉजिट वापस करना होगा। रूपी बैंक (Rupee Bank) के पांच लाख तक के डिपॉजिटर्स की संख्या 4 लाख 96 हज़ार है। जमाकर्ताओं को अपनी रकम पाने के लिए बैंक में डॉक्युमेंट्स (केवाईसी ) जमा कराने होंगे।

रूपी बैंक के महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (Maharashtra State Cooperative Bank) के विलय को लेकर रूपी और राज्य बैंक ने संयुक्त प्रस्ताव दिया था. लेकिन रिजर्व बैंक (RBI) ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद रूपी का बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) में विलय करने की मांग शुरू हुई। साथ ही बैंक के प्रशासक सुधीर पंडित (Sudhir Pandit) ने रिजर्व बैंक को रूपी बैंक के सक्षम बैंक में विलय, लघु वित्त बैंक में रूपांतर या बैंक के पुनर्जीवन के विकल्प का सुझाव दिया था।

375 करोड़ का जमा डूबने के डर

रूपी बैंक में पांच लाख से अधिक जमा वाले डिपॉजिटर्स की संख्या 4 हज़ार 300 है। उनका जमा करीब 575 करोड़ रुपए है। उन्हें पांच लाख रुपए तक का जमा वापस करने के बाद शेष 375 करोड़ रुपए के जमा के डूबने का डर है। इन डिपॉजिटर्स की शेष रकम देने के लिए बैंक को कर्ज वसूली कर डीआईसीजीसी को दी गई रकम वापस करनी होगी। इसके बाद इन डिपॉजिटर्स को पांच लाख रुपए से अधिक की रकम मिलना संभव होगा।

डीआईसीजीसी के निर्देशनुसार पांच लाख तक जमा वापस करना होगा। डिपॉजिटर्स को केवाईसी उपलब्ध कराना आवश्यक है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें बैंक जाना होगा। सभी डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए बैंक के विलय, लघु वित्त बैंक में रूपांतरण या बैंक के पुनर्जीवन इन सभी स्तरों पर प्रयास जारी रहेगा।

– सुधीर पंडित, प्रशासक, रूपी बैंक (Sudhir Pandit, Administrator, Rupee Bank)

 

 

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