Pune | फ्लैट मालिक को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार डेवलपर दे पार्किंग की जगह; उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

पुणे : Pune | फ्लैट (Flat) लेते समय हुए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पार्किंग (Parking) न मिले घर मालिकों को उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) ने राहत दिया है। आयोग ने डेवलपर को अनुबंध के अनुसार संबंधित किरायेदार को पार्किंग स्थल (Pune) सौंपने का निर्देश दिया है।

 

अतिरिक्त जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग (Additional District Consumer Grievance Redressal Commission) के अध्यक्ष जे. वी देशमुख (J. V Deshmukh), सदस्य अनिल जावलेकर (Anil Javlekar) और शुभांगी दुनाखे (Shubhangi Dunakhe) ने यह फैसला सुनाया है। इस संबंध में हेमंत (Hemant Jagtap) और ज्योति जगताप (Jyoti Jagtap) ने वी एम समूह के विजय तापड़िया (Vijay Tapdia) के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। जगताप ने अंबेगांव में ग्रुप के एक प्रोजेक्ट में 32 लाख 49 हजार रुपये का फ्लैट बुक कराया था। इसी कीमत पर पार्किंग देने का अनुबंध हुआ था।

 

हालांकि, जब उन्होंने वास्तव में फ्लैट का कब्जा लिया था, तब उन्हें पार्किंग और फ्लैट के पूरा होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। इसलिए, जगताप ने ग्रुप के खिलाफ पुलिस (Police) और आयोग में शिकायत दर्ज करवाई, ऐसा फैसले में स्पष्ट किया गया। आयोग में जगताप की ओर से एड. ज्ञानराज संत (Adv. Gyanraj Sant) और एड. जयश्री कुलकर्णी (Adv. Jayshree Kulkarni) ने कामकाज देखा। पार्किंग न मिलने से हुए मानसिक और शारीरिक परेशानी को लेकर होनेवाले नुकसान की भरपाई के रूप में पांच लाख रुपये, 50 हजार रुपये शिकायत पर खर्चा साथ ही पार्किंग की जगह न मिलने पर पांच लाख रुपये मिले, ऐसी मांग जगताप ने आयोग से की गई शिकायत में कही।

 

डेवलपर (Developer) को फैसले के 45 दिनों के भीतर कार पार्किंग का कब्जा जगताप को देना होगा। साथ ही पार्किंग न देने पर हुई परेशानी के लिए 15 हजार रुपये, शारीरिक और मानसिक परेशानी के लिए 10,000 रुपये और शिकायत खर्च के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

 

 

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