Pune | डॉक्टर महिला का  हर महीने 75 हज़ार का अंतरिम भरण-पोषण मंजूर 

पुणे (Pune News), 23 सितंबर : Pune | वह और उसके पति  दोनों डॉक्टर है।  उन्हें एक बेटा और बेटी है।  दोनों बच्चे उसके पास रहते है।  पति के साथ रहने की उसकी इच्छा थी। लेकिन पति ने इससे इंकार (Pune) कर दिया। उसे क्लीनिक में  आने से भी रोक दिया ।  इनकम का सोर्स नहीं होने की वजह से उसने भरण-पोषण (Alimony) के लिए आवेदन किया।

 

इसमें पत्नी को हर महीने 50 हज़ार रुपए, लड़की के लिए 25 रुपए और आवेदन खर्च का 20 हज़ार रुपए देने का आदेश पारवारिक कोर्ट (Family Court) के प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे ने दिया है।

माधव और माधवी (बदला हुआ नाम) पति-पत्नी का नाम है।  माधव (Madhav) ने पारिवारिक कोर्ट में तलाक (Divorce) के लिए आवेदन किया था।  इसके बाद भी  पत्नी ने  एक साथ  रहने की इच्छा जताई।  इसे पति ने इंकार कर दिया।  दोनों बच्चे उसके पास होने की वजह से उसने भरण पोषण के लिए आवेदन किया।  न्यायालय (Court) ने असेट्स एंड लायबिलिटी एफिडेविट (Assets and Liability Affidavit) पेश करने का आदेश पति-पत्नी को दिया।

ये सारे डॉक्युमेंट्स कोर्ट में पेश किये जाने के बाद डॉक्टर पत्नी के वकील ने द फैमिली कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन (The Family Court Lawyers Association) के अध्यक्ष ऐड. वैशाली चांदणे (Adv. Vaishali Chandne) और ऐड. डोंगरे (Adv. Dongre) ने कोर्ट के संज्ञान में लाया कि डॉक्टर पति दवारा दायर की गई इनकम टैक्स विवरण पत्र में अंतर है।  उनकी कमाई दी गई जानकारी से अधिक है. पति ने दोनों की प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर खुद पैसे उठाये है।  इसके विपरीत उसकी पत्नी के पास कोई काम नहीं है।  ऐड, चांदणे की दलील को कोर्ट (Court) ने मान्य किया।

 

 

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