Pune News | गुंठेवारी नियमितीकरण के लिए तीन माह की मियाद

पिंपरी : Pune News | राज्य सरकार (State Government) ने राज्य की नगर निगम सीमा में 31 दिसंबर 2020 से पहले अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (Maharashtra Gandhewari Development Act)  में संशोधन किया है। इस बारे में 18 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया है। इसी के तहत पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम आयुक्त राजेश पाटिल (Rajesh Patil) ने नगर निगम सीमा के अवैध संपत्ति मालिकों से आवेदन करने की अपील की (Pune News) है।

 

नगर निगम ने 31 दिसंबर 2020 से पहले पिंपरी चिंचवड़ शहर में किये गए अवैध निर्माण को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित संपत्ति के मालिक 21 फरवरी, 2022 तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेज और गुंठेवारी निर्माण के नियमितीकरण के बारे में सामान्य जानकारी निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भरे हुए आवेदन नागरिक सुविधा केंद्र (Citizen Facilitation Center) में स्वीकार किए जाएंगे। नागरिक ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। हालांकि, 21 फरवरी के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि इसके बाद ऐसे अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा।

 

गुंठेवारी नियमितीकरण के लिए अनुपयुक्त निर्माण

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1) नीली बाढ़ रेखा के नीचे या नदी बेसिन में

2) विकास योजना, सड़क में आरक्षण

3) रेड जोन, बफर जोन, कृषि क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट

4) खतरनाक, सरकारी जमीन, नो डेवलपमेंट जोन, नाला

 

गुंठेवारी नियमितीकरण के लिए पात्र निर्माण

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1) आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र में

2) 31 दिसंबर 2020 से पहले पूरा किया गया

3) कारपेट एरिया इंडेक्स की सीमा के भीतर बनाया गया

4) यदि आप स्वयं सूचकांक से अधिक का निर्माण करते हैं

 

गुंठेवारी नियमितीकरण के लिए दस्तावेज

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1) निर्धारित प्रारूप में आवेदन

2) स्वामित्व के लिए 7/12 प्रतिलेख और समान दस्तावेज

3) 31 दिसंबर 2020 से पहले निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कर संग्रह विभाग का प्रमाण पत्र

4) जलापूर्ति का भुगतान न करने का प्रमाण पत्र

5) जल निकासी विभाग का ड्रेनेज कनेक्शन प्रमाण पत्र

6) बिल्डिंग प्लान, क्रॉस सेक्शन, एलिवेशन, लोकेशन प्लान

7) मानचित्र पर स्वामी और वास्तुकार के हस्ताक्षर बाध्यकारी हैं

8) मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट

 

गुंठेवारी नियमितीकरण की प्रक्रिया

 

1) नगर निगम की वेबसाइट पर सामान्य जानकारी में आप नागरिक सुविधा केन्द्रों (Citizen Facilitation Center) पर या लिंक पर किसी लाइसेंस प्राप्त इंजीनियर या वास्तुकार के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 

2) आवेदन की जांच की जाएगी और नागरिक सुविधा केंद्र के माध्यम से फील्ड कार्यालयों को भेजा जाएगा। इसके बाद स्थल निरीक्षण के साथ तकनीकी निरीक्षण किया जाएगा। नक्शों के अनुमोदन के बाद आवश्यक प्रीमियम या प्रीमियम का भुगतान करने के बाद संबंधित कार्यालय द्वारा नियमितीकरण प्रमाण पत्र और मानचित्र पर हस्ताक्षर करके प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

 

3) अवैध निर्माण नियमितीकरण आवेदन के लिए नागरिक सुविधा केंद्र पर 100 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

 

4) गुंठेवारी अधिनियम के तहत नियमित नहीं किए गए निर्माण बेदखली के पात्र होंगे।

 

 

 

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