Pune News | प्लास्टिक बैग संबन्धी नए अध्यादेश से दुकानदारों की बढ़ी दिक्कतें

पिंपरी, संवाददाता। Pune News | केंद्र सरकार (Central Government) ने 30 सितंबर, 2021 से 75 माइक्रॉन (75 Micron) से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक बैग (Plastic Bag) का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, ऐसे बैग बाजार में कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। वहीं पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation) के अधिकारी व कर्मचारी दुकानदारों पर दंडात्मक कार्रवाई (Punitive Action) कर रहे हैं। इससे दुकानदारों खासकर किराना दुकानदारों की दिक्कतें बढ़ गई (Pune News) हैं।

 

क्योंकि एक किलो दाल हो या दस किलो गेहूं, ज्वार, इन सभी सामग्रियों को किराना दुकानदारों (Grocery Store) द्वारा प्लास्टिक की बैग में पैक किया जाता है। 12 अगस्त 2021 को सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर 30 सितंबर से, 75 माइक्रोन से अधिक की मोटाई वाले प्लास्टिक बैग का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि बाजार में फिलहाल 75 माइक्रोन से अधिक की मोटाई वाले प्लास्टिक बैग है ही नहीं। इससे दुकानदारों की दिक्कतें बढ़ गई  (Pune News) हैं।

पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम  (PCMC) शहर में दुकानों में दुकानदारों की जांच कर रहा है कि क्या उनके पास प्लास्टिक बैग हैं। प्लास्टिक बैग पाए जाने पर दुकानदार पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि दंड की रसीद पर हैंडिल वाली प्लास्टिक कैरीबैग (Plastic Carry Bag) पाए जाने का उल्लेख किया जाता है। हर रोज दंड भरना मुमकिन नहीं है और 75 माइक्रॉन से ज्यादा मोटे बैग भी बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। इस ओर ध्यानाकर्षित करने पर नगर निगम के अधिकारी दुकानदारों को विकल्प ढूंढने और हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे कह रहे हैं।

 

अध्यादेश यह भी कहता है कि 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रॉन की मोटाई वाली प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जबकि फिलहाल 75 से अधिक की मोटाई वाले बैग ही उपलब्ध नहीं हो रही है। फिर 120 माइक्रोन की मोटाई वाले बैग कहां से लाएं? यह सवाल दुकानदारों द्वारा उठाया जा रहा है।

 

 

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