Pune News | पूर्ण वैक्सीन वालों को अब पुणे में बिना  RT PCR के एंट्री; जाने पुणे में प्रवेश के नए नियम 

पुणे (Pune news), 17 अगस्त : अन्य राज्यों से पुणे (Pune News) आने के इच्छुकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है।  पुणे मनपा (Pune Municipal) ने पुणे (Pune News) आने के लिए नया नियम लागू किया हैं। अन्य राज्यों से पुणे आने वाले नागरिकों ने अगर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज (Vaccination) ले ली है उनके लिए RT PCR टेस्ट (RT PCR Test) अनिवार्य नहीं होगी।

 

पुणे मनपा (Pune Municipal) दवारा जारी किये गए नए नियम के अनुसार वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए  RT PCR टेस्टिंग अनिवार्य नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने अभी तक वैक्सीन (Vaccine) नहीं ली है उन्हें 72 घंटों में  RT PCR टेस्टिंग की रिपोर्ट (RT PCR Testing Report) पेश करना अनिवार्य है। अन्यथा ऐसे लोगों को शहर में प्रवेश के बाद 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा। दुकानों, होटल्स और अन्य बिज़नेस से जुड़े लोगों के सभी स्टाफ के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य रहेगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए मनपा आयुक्त विक्रम कुमार (Vikram Kumar) ने बताया कि दुकानों, कार्यालयों, इंडस्ट्रियल सेक्टर होटल्स, बार, मॉल में काम करने वाले सभी लोगो के लिए वैक्सीन की दोनों डोज पूर्ण होना आवश्यक है।  दूसरी डोज लेकर 14 दिन बीतने के बाद ही कर्मचारी काम पर आ सकते है।

राज्य सरकार (State government) के निदर्शों के अनुसार पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार (Pune Municipal Commissioner Vikram Kumar) और पिंपरी चिंचवड़ मनपा आयुक्त राजेश पाटिल (Pimpri Chinchwad Municipal Commissioner Rajesh Patil) ने शनिवार को संशोधित आदेश जारी किया।  कोरोना के लंबे प्रतिबंधों (restriction) के बाद रविवार 15 अगस्त से पुणे और पिंपरी के व्यवसायी को व्यवसाय (Business) करने की खुली आजादी मिली है।

नए नियम के अनुसार कोरोना प्रतिबंधक (corona ban) उपाय करके दुकान, मॉल और उपहारगृह सप्ताह में सभी दिन रात 10 बजे तक खुली रहेंगी।  सिनेमा हॉल, नाट्यगृह  और मंदिर अगले आदेश तक बंद रहेगा।

 

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