Pune News : वैक्सीन न लेने वाले कर्मचारियों को ‘कोरोना’ होने पर महापालिका से नहीं मिलेगा कोई लाभ

पुणे : ऑनलाइन टीम – महापालिका ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है जिन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम किया था, लेकिन कोरोना अवधि के दौरान टीकाकरण नहीं लिया। अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल ने निर्देश दिया है कि गैर-टीकाकृत फ्रंट लाइन श्रमिकों को कोरोना होने पर उन्हें कोई भी सुविधा और लाभ उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

कोरोना अवधि के दौरान नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक वर्ष से अधिक समय तक कड़ी मेहनत की है। अब तक 700 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 52 लोग मारे गए हैं। 16 जनवरी को एक राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। पहले चरण में स्वास्थ्य और सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी अधिकारियों और कोरोना के साथ फ्रंट लाइन श्रमिकों के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया था।

महापालिका के 18,000 कर्मचारी हैं और उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण शुरू कर दिया है जो कोरोना अवधि के दौरान अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के रूप में ड्यूटी पर थे। लेकिन, आज भी कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने वैक्सीन की पहली खुराक नहीं ली है। इस पर अब महापालिका प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।

अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल ने आदेश दिया है कि जो अधिकारी और कर्मचारी टीकाकरण नहीं करवाते हैं, उन्हें कोरोना होने पर महापालिका से कोई लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल अंशदायी योजना के तहत महापालिका की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों को मुफ्त उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही कोरोना के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को 50 लाख रुपये या परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी और 25 लाख रुपये का मदद के रूप दिए जाते हैं।