Pune News | स्‍कूल शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की नियमावली

पुणे : Pune News | राज्‍यभर में 1 दिसंबर से  स्‍कूल खोलने को लेकर राज्‍य सरकार (State government) द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाव भी स्‍कूल खोलने से पहले व स्‍कूल खुलने के बाद किस तरह की सावधानी बरती जाए इसे लेकर विस्‍तृत नियमावली स्‍वास्‍थ्‍य विभाग (Health Department) ने जारी की है. इसके (Pune News) अनुसार कोरोना संबंधी नियमों का उल्‍लंघन न हो, इसका ध्‍यान स्‍कूल, विद्यार्थियों,  शिक्षकों से रखने के स्‍पष्‍ट निर्देश स्‍वास्‍थ्‍य  सेवा संचालक डॉ. अर्चना पाटिल (Dr. Archana Patil) ने दिए हैं.

 

कंटेन्‍मेंट जोन (containment zone) में स्‍कूल नहीं खोली जाए. साथ ही कंटेन्‍मेंट जोन के विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्‍कूल आने की अनु‍मति नहीं दे. स्‍कूल खोलने से पहले सभी स्‍कूलों की सफाई कराई जाए. स्‍कूल में बायोमैट्रिक उपस्थित से बचे. शिक्षक और विद्यार्थियों की संख्‍या पर विचार कर स्‍कूल में उचित जगह पर हाथ धोने की व्‍यवस्‍था की जाए. संभव हो तो स्‍कूल में होने वाली भीड़ से बचने के लिए सामूहिक प्रार्थना कार्यक्रम को टाले. सभी लोगों के लिए फेस मास्‍क, फेस कवर, हैंड सैनिटाइजर का पर्याप्त स्‍टॉक रखा जाए.

 

कोरोना संबंधी लक्षण वाले शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्‍कूल आने की परमिश्‍न नहीं दी जाए. स्‍कूल के मुख्‍य द्वार पर कोरोना प्रतिबंध के संदर्भ में स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी सूचनाएं लगाई जाए. स्‍कूल बस से आने वाले  विद्यार्थियों  के वाहन में भीड़ नहीं हो इसका ध्‍यान रखा जाए. विद्यार्थियों और शिक्षकों के मानसिक स्थिति का ध्‍यान रखे. इसी तरह से स्‍कूल में किसी में कोरोना के लक्षण (corona symptoms) दिखने पर किस तरह के उपाय किए जाए इसे लेकर विस्‍तृत नियमावली जारी की गई है.

 

 

 

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