Pune News | नगर निगम में सुरक्षा रक्षक मंडल के सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति करें

पिंपरी : Pune News | पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) में निजी सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति करते समय पुणे जिला सुरक्षा गार्ड बोर्ड (Pune District Security Guard Board) के सुरक्षा गार्डों को नियुक्त किया जाना चाहिए। इसकी सूचना सहायक श्रम आयुक्त तथा पुणे जिला सुरक्षा गार्ड बोर्ड के अध्यक्ष एन. ए. वालके (N. A. Walke) ने नगर निगम प्रशासन (PCMC Administration) को दी है। इस बारे में इंडियन सिक्योरिटी गार्ड्स एंड जनरल वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र गरुड़ (Mahendra Garuda) और कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत खंडेल (Prashant Khandel) ने एक निजी सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से नगर निगम में सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति को लेकर बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के संबंध में सहायक श्रम आयुक्त एन.  ए वालके ने 31 दिसंबर 2021 को नगर निगम के सुरक्षा अधिकारी को एक पत्र भेजा (Pune News) है।

 

इसमें कहा गया है कि पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम पुणे जिला सुरक्षा गार्ड बोर्ड में मुख्य मालिक के रूप में पंजीकृत है। महाराष्ट्र निजी सुरक्षा गार्ड अधिनियम (Maharashtra Private Security Guard Act) के तहत, सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति किसी नगरपालिका प्रतिष्ठान में निजी सुरक्षा गार्ड एजेंसी के माध्यम से नहीं की जा सकती है। नगर निगम केवल पुणे जिला सुरक्षा गार्ड बोर्ड में रजिस्टर्ड सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति कर सकता है। बोर्ड के पास नगर निगम द्वारा आवश्यक सुरक्षा गार्डों की जनशक्ति है। बोर्ड सुरक्षा गार्ड प्रदान करने में सक्षम है। राज्य सरकार ने 8 नवंबर 2006 को इस संबंध में एक निर्णय जारी किया है। इसलिए निगम के लिए बोर्ड के लिए सुरक्षा गार्ड नियुक्त करना अनिवार्य है। हालांकि नगर निगम इस योजना को लागू करने में देरी कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा एक निजी सुरक्षा गार्ड एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किए गए सुरक्षा गार्डों को हटाकर बोर्ड में पंजीकृत सुरक्षा गार्डों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, यह सूचना सहायक श्रम आयुक्त एवं जिला सुरक्षा गार्ड बोर्ड के अध्यक्ष वालके ने दी है।

 

 

 

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