Pune News : जुलुस मामले में गजा मारणे व साथीदारों के खिलाफ अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

पुणे : ऑनलाइन टीम –  तळोजा जेल से रिहा होने के बाद एक काफिले से जुलूस निकालने के मामले में हिंजवडी पुलिस स्टेशन में दर्ज गजानन ऊर्फ गजा मारणे और उसके आठ साथीदारों के खिलाफ अग्रिम जमानत की अर्जी को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। जिला व सत्र न्यायाधीश एस. आर. भांगडिया ने यह फैसला सुनाया।

गजानन ऊर्फ गजा पंढरीनाथ मारणे (48, नि. शास्त्रीनगर), रूपेश कृष्णराव मारणे (38), सुनील नामदेव बनसोडे (40, दोनों नि. कोथरूड), श्रीकांत संभाजी पवार (34), गणेश नामदेव हुंडारे (39), सचिन अप्पा ताकवले (32 ), प्रदीप दत्तात्रेय कंधारे (36), बापू श्रीमंत बागल (34 ) और अनंता ज्ञानोबा कदम (37) सभी आरोपियों के नाम है।

मेहबूब मोर्तुजा महम्मद सय्यद (33), राजशेखर यलप्पा बासगे (26), जयवर्धन जयपाल बिरनाळे (24), लक्ष्मण एकनाथ आल्हाट (40), सुनील ज्ञानोबा कांबळे (31), आशिष बापूराव पिसाळ (22) और अन्य 150 समर्थकों पर अपराध दर्ज किया गया है।

आरोपी ने समाज में आतंक फैलाने के उद्देश्य से रैली निकाली। वह रैली अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मारणे और उसके गुर्गों को नोटिस देने के बाद भी वह पेश नहीं हुए। अपराध में प्रयुक्त वाहनों को जब्त किया जा रहा है। अब जांच की जा रही है कि उन्हें यह सब करने के लिए किसने पैसे दिए। इसलिए आरोपियों की गिरफ़्तारी जरुरी है। अतिरिक्त सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर ने  जमानत का विरोध किया है।

अब तक पुलिस जांच में ये निकला –
– जुलूस में इस्तेमाल किए गए ग्यारह वाहन जब्त किए गए हैं।

– रैली का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है।

– आठ गवाहों की जांच की गई और उनके जवाब दर्ज किए गए।

– आरोपियों की तलाश के लिए दो जांच टीमों की नियुक्ति।

– वायरल हो रही फोटो और वीडियो की जानकारी।