Pune News | पुणे जिले के 56 हज़ार मामले समझौते के लिए रखे जाएंगे ; 1 अगस्त को लोक अदालत में होगा निर्णय 

पुणे (Pune News), 28 जुलाई : कोरोना की वजह से पेंडिंग मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए पक्षकारों को लोक अदालत (Lok Adalat) के जरिये इस बार पहला मौका मिलेगा (Pune News)। समझौते के लिए पात्र दावों पर बातचीत कर समाधान निकालने के लिए 1 अगस्त को लोक अदालत का आयोजन किया गया है।  दायर और दायर पूर्व ऐसे जिले (Pune News) के 56 हज़ार दावों को लोक अदालत (Lok Adalat) के समक्ष रखा जाएगा।

 

इस वर्ष की यह पहली लोकअदालत है।  दावों पर फैसला सुनाने के लिए प्रमुख न्यायाधीश पद पर एस ए देशमुख (S A Deshmukh) के मार्गदर्शन के अनुसार पैनल तैयार किया गया है।  इसमें न्यायाधीश, वकील, एनजीओ के प्रतिनिधि शामिल है।  यह जानकारी जिला विधि प्राधिकरण के सचिव प्रताप सावंत (Pratap Sawant) ने मंगलवार को दी।  समझौते वाले दावे, दावे पूर्व समझा-बुझाकर मामले का हल करने के लिए उसे लोक अदालत के सामने लाया जाएगा।  भूमि अधिग्रहण, चेक बाउंस होने, पारिवारिक, वाहन एक्सीडेंट का न्याय प्राधिकरण, दीवानी और समझौते के योग्य फौजदारी मामलों के हल के लिए उसे अदालत के सामने लाया जाएगा।  लोक अदालत (Lok Adalat) का कामकाज देखने के लिए तैयार पैनल के सामने इन दावों को रखा जाएगा।

प्राइवेट कंपनी की मदद (Pune News)

पक्षकारों को जल्द न्याय देने के साथ ही दावों पर होने वाले खर्च और समय बर्बाद होने से बचाने में मदद मिलती है।  कोर्ट में होने वाली भीड़ से बचने के लिए प्रत्यक्ष व ऑनलाइन भी कामकाज होगा।

जिनके लिए कोर्ट (Court) आना संभव नहीं है ऐसे पक्षकार ऑनलाइन इसमें शामिल होंगे।  इन पक्षकारों की मदद के लिए राज्य प्राधिकरण (state authority) ने  सामा कंपनी की मदद ली है।

 

लोक अदालत में जीत हार की भावना नहीं रहती है।  साथ ही इसमें बचे समय और खर्च परिवार के लिए इस्तेमाल होगा।

 

– प्रताप सावंत, सचिव, पुणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण

 

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