Pune Navratri 2021 | पुणे में नवरात्रि उत्सव में डांडिया, गरबा और शोभायात्रा को अनुमति नहीं; मनपा आयुक्त का आदेश

पुणे (Pune) : पुणे (Pune) शहर में इस बार भी नवरात्रि उत्सव (Pune Navratri 2021) साधारण तरीके से मनाया जाएगा। इस दौरान गरबा (Garba) और रास दांडिया (Raas Dandiya) का आयोजन और शोभायात्रा पर रोक लगाई गई है। वहीं रावण दहन में सीमित व्यक्ति की उपस्थिति को अनुमति दी गई है। इस बारे में मनपा आयुक्त विक्रम कुमार (Municipal Commissioner Vikram Kumar) ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। इसके अलावा मंदिर (Temple) और धार्मिक स्थान (Religious Place) के संदर्भ में भी आदेश जारी (Pune Navratri 2021) किया है।

 

गुरुवार से नवरात्र उत्सव (Navratri Festival) की शुरुआत हो रही है। कोरोना की पृष्ठभूमि पर किए जाने वाले उपाययोजना को ध्यान में रखते हुए आयुक्त विक्रम कुमार ने नियमावली लागू की है। नवरात्रि मनाते समय लोग कोरोना नियमों (Corona Rules) का पालन करें, मंडप मर्यादित रूप में हों, मुर्ती की ऊंचाई 2 से 4 फुट तक ही हो। दर्शन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करें, आरती, किर्तन आदि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते समय भीड़ न करें। साथ ही देवी आगमन और विसर्जन के दौरान शोभायात्रा की अनुमति नहीं है। डांडिया, रासगरबा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय कोरोना नियम का पालन करें, भीड़ न करें, ऐसा आदेश आयुक्त ने दिया है।

 

पुणे मनपा (Pune Municipal Corporation) की सीमा में पुणे (Pune Content Board) व खडकी कन्टेंटमेंट बोर्ड (Khadki Content Board) की सीमा में सभी धार्मिक स्थल और प्रार्थना स्थल गुरुवार से खुलेंगे। मनपा ने भी इसकी अनुमति दी है। इन जगहों पर संबंधित प्रबंधन समिति (Management Committee) या ट्रस्ट सूचना के अनुसार उपाययोजना कर श्रद्धालुओं को प्रवेश दें, ऐसा आदेश दिया गया है।

 

मनपा आयुक्त विक्रम कुमार (Municipal Commissioner Vikram Kumar) ने इससे संबंधित आदेश मंगलवार को जारी किया है। कोरोना संक्रमण की पृष्ठभूमि पर धार्मिक स्थल पर श्रद्धालु द्वारा मास्क (Mask) का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। साथ ही मंदिर या धार्मिक स्थल में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना आदि उपाययोजना संबंधित प्रबंधन समिति करें, ऐसी सूचना दी गई है। साथ ही श्रद्धालुओं को प्रवेश देते समय दो लोगों में शारीरिक दूरी का पालन हो इसकी पूरी तरह से ध्यान रखें, ऐसा आदेश में स्पष्ट किया गया है।

 

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