Pune Lockdown | पुणे में सोमवार से कोई सहूलियत नहीं; प्रतिबंध यथावत, शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद

पुणे : (Pune Lockdown) हालांकि राज्य में कोरोना वायरस (Corona virus) के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन कोरोना वायरस की तीसरी लहर ( third wave of corona virus) की चेतावनी दी गई है। इसलिए पाबंदियों में कोई छूट नहीं दी जा रही है। साथ ही नए आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि पुणे मनपा की सीमा के भीतर मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इसलिए पुणे जिले (Pune Corona Virus) में एक बार फिर से वही लॉकडाउन (lockdown) कायम रखा गया है। तीसरे चरण के प्रतिबंध अगले सप्ताह में भी पुणे में लागू रहेंगे। आवश्यक सुविधाओं को छोड़कर शनिवार और रविवार को सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। साथ ही पर्यटन स्थलों पर भी रोक रहेगी।

इस प्रतिबंध के अनुसार व्यापारियों और होटल व्यवसायियों को अभी और इंतजार करना होगा। पुणे शहर में पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से कम है लेकिन प्रशासन पाबंदियों में ढील देने को तैयार नहीं है। हमेशा की तरह पालक मंत्री अजित पवार शुक्रवार को कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। हालांकि, पुणे मनपा पहले ही आदेश जारी कर चुका है कि प्रतिबंध यथावत रहेंगे। इसलिए आज की बैठक के बाद पाबंदियों में ढील की संभावना कम हो गई है।

हालांकि ग्रामीण पुणे के कुछ तालुकाओं में 8वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन आदेश में कहा गया है कि पुणे शहर के सभी शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।

पुणे शहर और जिले में प्रतिबंध यथावत रहेगा। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक दुकान का समय खत्म होने के बाद ठेले वाले  को भी घूमने न दें। साथ ही, पिछले सप्ताह की कोरोना समीक्षा बैठक के बाद पालक मंत्री अजीत पवार ने कहा कि शाम 5 बजे कर्फ्यू लागू होने के बाद, यदि दुकानें खुली रहती हैं और नागरिक चलते हुए दिखाई देते हैं, तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

पुणे में क्या शुरू क्या बंद?

पुणे मनपा क्षेत्र में सभी आवश्यक सेवाओं के तहत दुकानें सप्ताह के सभी दिन शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि शनिवार और रविवार पूरी तरह से बंद रहेंगी।

मॉल, सिनेमाघर पूरी तरह बंद।

रेस्टोरेंट, बार, फूड कोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे पचास प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ और शनिवार और रविवार को केवल पार्सल सेवा।

अंतिम संस्कार, दशक्रिया और संबंधित कार्यक्रमों में 20 लोगों की उपस्थिति की अनुमति

पुणे में सभी धार्मिक स्थल बंद, धार्मिक स्थलों पर प्रतिदिन पूजा की अनुमति

कृषि संबंधी दुकानों की स्थापना सप्ताह के सभी दिन सायं 4 बजे तक

उद्यान, मैदान, जॉगिंग,  रनिंग सप्ताह के सभी दिन सुबह पांच बजे से सुबह नौ बजे तक।

निजी कार्यालय काम के दिन में दोपहर चार बजे तक पचास प्रतिशत क्षमता पर।

आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी कार्यालयों की शत-प्रतिशत क्षमता।

शादी में अधिकतम 50 लोग शामिल होने की अनुमति और कोविड से संबंधित सभी नियमों का पालन आवश्यक।