Pune | पुणे के नवी पेठ में धीरज घाटे पर हमला करने की साजिश रचने वाले पांच आरोपियों को मिली जमानत

पुणे, 11 सितंबर : Pune | भाजपा के नगरसेवक धीरज  घाटे पर हमला करने की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार (arrest) पांच आरोपियों को  15 हज़ार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल  गई है।  कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस अपराध में शामिल आरोपी फिर से अपराध नहीं करे।  ऐसा करने पर जमानत रद्द (bail canceled) कर दी जाएगी।  साथ ही जांच में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करे और जांच अधिकारी को सहयोग (Pune) दे।  इन सभी शर्तों पर सत्र न्यायधीश (session judge) आर के बाफना-मलगट ने आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली।

इस मामले में विकी क्षीरसागर, मनोज पटोले, महेश आगलावे, निखिल राजू मोहिते और राहुल दत्तू शेडगे की जमानत मंजूर हुई है।  इस मामले में धीरज रामचंद्र घाटे (उम्र 46 , नि – स्नेह नगर, वृंदावन ) ने शिकायत दर्ज कराई है।  नवी पेठ के सेफ्रोन होटल में दोपहर तीन बजे यह घटना घटी थी।  विकी क्षीरसागर के भाई राकेश क्षीरसागर आगामी मनपा चुनाव में आसानी से जीत कर आये इसके लिए धीरज घाटे के हत्या की साजिश रचने का आरोप है।
घाटे दवारा पुलिस से संपर्क किये जाने के बाद केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।  तीन आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने हत्या की साजिश रचने की बात कबूल की।  इसके बाद अन्य दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।  पांचों आरोपी ने जमानत के लिए आवेदन किया था।  सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया।
आरोपियों की तरफ से ऐड. विजयसिंह ठोंबरे, ऐड. हितेश सोनार और ऐड. दिग्विजय ठोंबरे ने दलील पेश की।  उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदहारण दिया और कहा कि कुछ शर्तों पर जमानत दी जा सकती है।  कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली।  लेकिन चार्जशीट फाइल होने तक आरोपियों को हर सोमवार की सुबह 11 बजे बिश्रामबाग पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है।