पुणे (Pune News) : Pune | इलेक्ट्रोपैथी में कोर्स (Electropathy Course) कराने पर राज्य (State Government) व केंद्र सरकार (Central Government) ने प्रतिबंध (Restriction) लगा रखा है. इसके बावजूद तलेगांव दाभाड़े (Talegaon Dabhade) में साईं इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल कॉलेज (Sai Electropathy Medical College) शुरू किया गया। इसकी जानकारी सामने आने के बाद वडगांव मावल कोर्ट (Vadgaon Maval Court) ने इस कॉलेज के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद कॉलेज के डायरेक्टर के खिलाफ केस (FIR) दर्ज किया (Pune) गया है।
इस मामले में कॉलेज के डायरेक्टर संतोष भिलुसिंह राठोड (Santosh Bhilusingh Rathod) (नि – सोमाटने, तालुका – मावल) के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में डॉ. अभिषेक संतोष हरिदास (Dr. Abhishek Santosh Haridas) (उम्र 38, नि – कोथरुड, पुणे ) ने बुधवार 29 सितंबर को तलेगांव दाभाड़े पुलिस स्टेशन (Talegaon Dabhade Police Station) में शिकायत दर्ज कराई है।
पुलिस (Police) से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी संतोष राठोड और अन्य लोग सोमाटने में साईं इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल कॉलेज (Electropathy Medical college) चला रहे थे। आरोपियों ने शिकायतकर्ता और अन्य विधार्थियो को इलेक्ट्रोपैथी में डिग्री सेंटर के सरकार से मान्यता प्राप्त होने की झूठी जानकारी डॉक्युमेंट्स के आधार पर दी। डॉक्टर बनने का एक सुनहरा मौका मिलने का विज्ञापन दिखाकर ठगी (Fraud) की।
इलेक्ट्रोपैथी में कोर्स कराने पर राज्य व केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने भी इलेक्ट्रोपैथी विषय में किसी भी तरह की डिग्री या डिप्लोमा नहीं देने के निर्देश दे रखे हैं। इसके बावजूद तलेगांव दाभाड़े में साईं इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया।