Pune Curfew | महाराष्ट्र में डेल्टा+ वैरिएंट से मची खलबली ! पुणे में शाम 5 बजे के बाद सख्त कर्फ्यू; जान लें क्या शुरू है क्या बंद

पुणे न्यूज (Pune News) :- राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस का असर कम होते दिख रहा था। हालांकि, पिछले दो-चार दिनों से डेल्टा+ वेरिएंट को लेकर राज्य में दहशत का माहौल है। इस वजह से खलबली मच गई है। राज्य सरकार ने डेल्टा वेरिएंट के मद्देनजर सब जगह अनलॉक को लेकर नई नियमावली को जारी किया हैं और दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों के समय में बदलाव किया गया है। इसी पृष्ठभूमि पर पुणे में मनपा ने भी नए आदेश जारी किए हैं। इस बीच पुणे में शाम पांच बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसे लेकर पुणे के महापौर मुरलीधर मोहोल ने ट्वीट किया है। पुणे के मनपा आयुक्त विक्रम कुमार ने नई पाबंदियों को लेकर आदेश जारी किया है। ये आदेश सोमवार से लागू होंगे।

पुणे शहर में शाम पांच बजे तक पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध होगा। साथ ही शाम पांच बजे के बाद कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान अत्यावश्यक कारणों के अलावा बाहर नहीं निकल सकते हैं। पुणे के सभी दुकानें दोपहर चार बजे तक खुली रहेंगी।

पुणे महापालिका ने की नए नियमों की घोषणा! जानिए क्या रहेगा शुरू और क्या बंद –

1. पुणे नगर निगम क्षेत्र में सभी आवश्यक सेवाओं में उल्लिखित दुकानें सप्ताह के सभी दिन शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।

2. आवश्यक दुकानों के अलावा अन्य दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। सप्ताहांत पूरी तरह बंद रहेगा।

3. मॉल, सिनेमाघर, थिएटर पूरी तरह बंद रहेंगे।

4. रेस्टोरेंट, बार, फूड कोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खुले रहेंगे। शाम 4 बजे के बाद और वीकेंड पर रात 11 बजे तक केवल पार्सल सेवा/होम डिलीवरी सेवा ही जारी रहेगी।

5. लोकन ट्रेन के कर्मचारियों को केवल चिकित्सा सेवाओं, आपातकालीन सेवा कर्मियों और महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों, हवाईअड्डा सेवाओं, बंदरगाह सेवाओं के लिए यात्रा करने की अनुमति होगी।

6. पुणे नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान (पार्क), खुला मैदान, पैदल चलना और साइकिल चलाना सप्ताह के पूरे दिन सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक जारी रहेगा।

7. स्थापित प्रतिष्ठानों/सेवाओं को छोड़कर सभी निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ कार्य दिवस को शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे।

8. पुणे नगर निगम क्षेत्र में कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित सभी आवश्यक सेवाएं और सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत क्षमता पर जारी रहेंगे।

9. सभी आउटडोर खेल पूरे दिन शाम 5 से 9 बजे तक जारी रहेंगे।

10. सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे 50 लोगों की उपस्थिति में सामाजिक, धार्मिक और मनोरंजन कार्यक्रमों की अनुमति होगी।

* शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। वीकेंड पर होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी।