Pune Crime | पुणे के खड़क क्षेत्र में जान देने की धमकी देकर 36 वर्षीय पत्नी के साथ 35 वर्षीय पति दवारा अप्राकृतिक अत्याचार 

पुणे (Pune News), 2 सितंबर : जान देने की धमकी देकर 36 वर्षीय पत्नी के साथ अप्राकृतिक अत्याचार (Pune Crime) करने की घटना घटी है।  इस मामले में 35 वर्षीय पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।  इस  मामले में महिला ने खड़क पुलिस स्टेशन (Khadak Police Station) में शिकायत दर्ज कराई है।  पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार (Arrest) कर लिया है।  यह घटना (Pune Crime) खड़क पुलिस स्टेशन की सीमा में घटी है।

 

पुलिस (Police) से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी और शिकायतकर्ता की शादी कुछ वर्ष पहले हुई थी।  शादी के बाद जान देने की धमकी देकर पत्नी की इच्छा नहीं होने के बाद भी उसके साथ अप्राकृतिक अत्याचार किया।  साथ ही पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

पीड़ित महिला दवारा पति की शिकायत कराये जाने के बाद खड़क पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया हैं।  मामले की जांच खड़क पुलिस (Khadak Police) कर रही है।

 

 

 

 

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Pune Court | मंगलदास बांदल की जमानत याचिका खारिज

पुणे (Pune News) – Pune Court | पुणे जिला परिषद (Pune Zilla Parishad) के पूर्व निर्माण अध्यक्ष मंगलदास बांदल (Mangaldas Bandal) की जमानत याचिका को पुणे की अदालत (Pune Court) ने खारिज कर दिया। सत्र न्यायाधीश एस. बी. हेडाऊ (Sessions Judge S. B. hedeau) ने यह सुनवाई की। बांदल का नाम न आये इसके लिए उसने दोनों अधिकारियों की मदद से कर्ज लिया और पैसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। बिना किश्त दिए जमीन बेच दी गई है। कोर्ट में अतिरिक्त सरकारी वकील राजेश कावेडीया (Public Prosecutor Rajesh Kavediya) ने दलील दी कि उनकी जमानत खारिज की जानी चाहिए।

 

Solapur | 2016 में गडकरी के हाथों भूमिपूजन होने के बाद भी अभी तक नक़्शे पर ही दो फ्लाईओवर!

Maharashtra | गलत रवैये का अनुसरण करना आढलराव को पड़ा महंगा; विधायक दिलीप मोहिते की टिप्पणी