Pune crime | शिबा कुरिज व शिबा निधि चिटफंड घोटाले के आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका ! पुणे पुलिस ने निवेशकों से की यह अपील

पुणे समाचार ऑनलाइन – Pune crime | पुणे के बोपोड़ी के शिबा कुरिज व शिबा निधि चिटफंड घोटाले के आरोपियों की मुंबई हाईकोर्ट ने गिरफ़्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपियों को खड़की पुलिस स्टेशन में पेश होने का आदेश दिया गया है। इसके अनुसार खड़की पुलिस ने चिटफंड में जिन्होंने पैसे निवेश किये है ऐसे लोगों से पुलिस स्टेशन में हाजिर होने की अपील की है।

पुणे के खड़की पुलिस स्टेशन की सीमा में बोपोड़ी के शिबा कुरिज व शिबा निधि चिटफंड में कई लोगों ने निवेश किया है। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में चिटफंड के संचालक मलुकुलम दामोदरन श्रीनिवासन, सीमा मलुकुलम दामोदरन व वरुण मलुकुलम दामोदरन के खिलाफ खड़की पुलिस स्टेशन में धारा 406, 420, 34 के तहत केस दर्ज किया गया है।

दर्ज केस में गिरफ़्तारी पूर्व जमानत के लिए आरोपियों ने सत्र न्यायालय पुणे में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान खड़की पुलिस की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों की जमानत पूर्व याचिका ख़ारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपियों ने मुंबई हाईकोर्ट में इसे चुनौती देते हुए गिरफ़्तारी पूर्व जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

इस याचिका पर 24 सितंबर को सुनवाई हुई। उस वक़्त आरोपियों ने अपने वकील के जरिये कोर्ट को बताया कि वे निवेशकों के पैसे वापस करने को तैयार है। इसके अनुसार कोर्ट ने आरोपियों को 4, 5 और 6 अक्टूबर को खड़की पुलिस स्टेशन में हाज़िर होने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस स्टेशन में हाज़िर होकर उन्हें किये गए निवेश की जानकारी देने का आदेश दिया है।

खड़की पुलिस की अपील
शिबा कुरिज व शिबा निधि, बोपोड़ी संस्था के जरिये जिनके साथ धोखाधड़ी की गई है ऐसे निवेशकों से 4, 5 और 6 अक्टूबर को खड़की पुलिस स्टेशन में हाज़िर होने की अपील की गई है. इन तारीखों पर जो निवेशक हाज़िर नहीं हो सकते है उन्हें मेल के जरिये अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है.

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