Pune Crime | पुणे के शातिर अपराधी को एक वर्ष के लिए नागपुर जेल भेजा गया, MPDA कानून के तहत CP अमिताभ गुप्ता का प्रभावी Action

पुणे : पुणेसमाचार ऑनलाइन – Pune Crime | समर्थ पुलिस स्टेशन की सीमा में दहशत पैदा करने वाले शातिर अपराधी फिरोज उर्फ बबाली मकबुल खान पर एमपीडीए (MPDA Act) कानून के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने अब तक 75 गुंडों पर एमपीडीए एक्ट के तहत कार्रवाई की है. आरोपी को एक वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया है. (Pune Crime)

 

समर्थ पुलिस स्टेशन की सीमा में शातिर अपराधी फिरोज उर्फ बबाली मकबुल खान (49, आयना मस्जिद के पास, भवानी पेठ, पुणे) के खिलाफ कार्रवाई की गई है. बबाली खान को एमपीडीए कानून के तहत एक वर्ष के लिए नागपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है.

 

बबाली खान पुलिस रिकॉर्ड में एक शातिर अपराधी है. उसने अपने साथियों के साथ समर्थ,
खड़क व कोंढवा पुलिस स्टेशन की सीमा में कोयता,
चाकू, तलवार जैसे हथियारों के साथ घूमते हुए हत्या के प्रयास, लूटपाट, घातक हथियार के साथ गंभीर रुप से जख्मी करने,
सरकारी काम में अडचन पैदा करने, गैरकानूनी रुप से हथियार रखने जैसे गंभीर अपराध किए है.
पिछले पांच वर्षों में उसके खिलाफ 9 गंभीर मामले दर्ज किए गए है. (Pune Crime)

 

प्राप्त हुए प्रस्ताव और डॉक्यूमेंट्स की जांच कर पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने
बबाली खान पर एमपीडीए एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए जेल भेजने की कार्रवाई का आदेश दिया.
समर्थ पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रमेश साठे,
पीसीबी क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर वैशाली चांदगुडे ने यह कार्रवाई की.

 

Web Title :- Pune Crime | Inveterate criminal from Pune lodged in Nagpur Jail for one year, effective action by CP Amitabh Gupta under MPDA Act

 

 

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