Pune Crime | बाल विवाह प्रकरण में मायके व ससुरालियों के साथ पंडितजी के खिलाफ मामला दर्ज

पिंपरी : Pune Crime | हालिया सामने आए बाल विवाह (child marriage) के एक प्रकरण में मायके व ससुरालियों के साथ पंडितजी के खिलाफ पिंपरी चिंचवड़ (Pimpri Chinchwad) की हिंजवड़ी पुलिस (Hinjewadi Police) ने मामला दर्ज किया है।लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में हो गई थी। शादी के बाद ससुर के लोगों ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया। यह घटना 20 जून 2019 से 12 दिसंबर 2021 के बीच बानेर पुणे, करमाला सोलापुर और घरकुल चिखली में हुई। इस घटना में पीड़ित लड़की के ससुराल,मायके वालों के साथ शादी कराने वाले ब्राम्हण के खिलाफ मामला दर्ज किया (Pune Crime) गया है।

 

हिंजवड़ी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, संबन्धित आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 498 (ए), 323, 504, 506, 34, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम (child marriage prevention act) की धारा 9, 10, 11 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। विवाहिता पीड़िता ने सोमवार (13 दिसंबर) को हिंजवड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि, वादी की उम्र 18 वर्ष से कम होने के बावजूद आरोपियों ने 34 वर्षीय व्यक्ति के साथ शादी की व्यवस्था की। शादी के बाद आरोपित पति, सास-ससुर ने मायके से दोपहिया वाहन व मकान के लिए दो लाख रुपये की मांग की. दहेज के लिए वादी का शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना की। उसे बार-बार पीटा जाता था और गालियां दी जाती थीं। जब वादी मायके में रहने आई तो उसके माता-पिता ने भी उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की। इसके बाद पीड़िता पुलिस (Police) के पास पहुंची और मामला दर्ज कराया। हिंजवडी पुलिस मामले की जांच कर रही है।

 

 

 

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