Pune Crime | जिला कोर्ट दवारा ऐड, सागर उर्फ़ राजाभाऊ सूर्यवंशी फरार घोषित 

पुणे (Pune News), 10 अगस्त : Pune Crime | शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन (Shivaji Nagar Police Station) में दर्ज ठगी मामले में हाई कोर्ट के सामने हाज़िर न होकर गिरफ़्तारी से बचने वाले ऐड. सागर राजाभाऊ सूर्यवंशी (Avt. Sagar Rajabhau Suryavanshi) को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। अतिरिक्त  जिला न्यायाधीश एस एच सालुंखे (District Judge S H Salunkhe) ने यह आदेश जारी किया है।  सूर्यवंशी के खिलाफ पुणे (Pune Crime) और पिंपरी चिंचवड़ (Pimpri Chinchwad) और ग्रामीण पुलिस स्टेशन ( Rural Police Station) की सीमा में दस से अधिक मामले दर्ज है।  सीआईडी (CID) सहित पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस (Pimpri-Chinchwad Police) उसे कब गिरफ्तार करेगी इस पर सबकी नज़रें टिकी है।

 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सूर्यवंशी के साथ उसकी  पत्नी शीतल तेजवानी, ऐड. प्रियंका दिलीप शेलार, ऐड, निवृत्ति मुक्ताजी पानसरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तेजवानी को गिरफ़्तारी पूर्व जमानत मिल गई है। शेलार और पानसरे भी जमानत पर है।  इस मामले में रोजरी एजुकेशन ग्रुप (Rosary Education Group) के पार्टनर विनय विवेक आरान्हा ने शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन (Shivajinagar Police Station) में केस दर्ज कराइ है।  सूयवंशी दवारा गिरफ़्तारी पूर्व जमानत के लिए मुंबई हाई कोर्ट में आवेदन दिया था।  लेकिन कोर्ट ने इसे ख़ारिज कर दिया।  इसके बाद उसने कोर्ट में आत्मसमर्पण का एफिडेबिट लिख कर दिया था।  लेकिन वह कोर्ट में हाज़िर नहीं हुआ।  इसलिए कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

इस मामले की जांच शिवाजीनगर पुलिस से सीआईडी को ट्रांसफर की गई  है।  सूर्यवंशी  गिरफ़्तारी से बचने के लिए विभिन्न तरह के पैतरों का इस्तेमाल कर रहा है।  इस वजह से जांच में दिक्कत आ रही है।   गैर जमानती वारंट  पर अमल के लिए सीआईडी (CID) ने दो टीम नियुक्त की है।  इसमें 4 अधिकारी और 6 पुलिसकर्मी शामिल है।

उसे कोरेगांव पार्क, पिंपरी-चिंचवड़, शिवाजीनगर कोर्ट के कोर्ट रूम व परिसर में ढूंढा गया लेकिन वह कही नहीं मिला। उसके रिश्तेदारों, इस्तेमाल किये जाने वाले वाहन पर नज़र रखी जा रही है।

इसके बाद भी नहीं मिलने पर सीआईडी ने कोर्ट में उसे फरार घोषित करने की अर्जी दी थी।  इसके अनुसार कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर दिया है।

 

 

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