Pune Crime | बिज़नेसमैन को जान से मारने की धमकी देकर हर महीने 10 लाख का हफ्ता ; इंडस के छह अधिकारियों की गिरफ़्तारी पूर्व जमानत ख़ारिज 

पुणे (Pune News), 10 अगस्त : Pune Crime | डीजल (diesel) के 9 करोड़ रुपए के बकाये का दो करोड़ में समझौता कर बिजनेसमैन को जान से मारने की धमकी देने के मामले में इंडस टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (Indus Towers Private Limited Company) के छह लोगों की गिरफ़्तारी पूर्व जमानत की अर्जी कोर्ट (Court) ने ख़ारिज कर दी है। इन आरोपियों का नाम सुनील मनोहर मानकर, संदीप ईश्वरचंद गौबा, राजेश महेशचंद बंसल, तनवीर सिंह प्रेम सिंह सरोहा, दिनेश एल अरोड़ा है। ये सभी आरोपी (Criminal) इंडस कंपनी के पदाधिकारी है।  इस मामले में मुंढवा के 39 वर्षीय व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है। अगस्त 2017 से 22 जनवरी 2021 के बीच राज्य भर में विभिन्न जगहों पर यह घटना घटी थी।

 

शिकायतकर्ता इसी कंपनी में कार्यरत थे। इनका इस कंपनी पर  9 करोड़ का डीजल का  बकाया था।  इसके बदले आरोपियों ने 2 करोड़ में समझौता किया। इसके बाद शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी गई। समझौते पर जबरन सिग्नेचर लेकर अगले तीन साल कैसे काम करना है इसकी अंडरटेकिंग लेकर इसके बाद टर्मिनेशन नोटिस (termination notice) देकर भ्रमित किया। साथ ही कंपनी से काम पाने के लिए अगस्त 2017 से दिसंबर 2020 तक हर महीने 10 लाख रुपए का हफ्ता लिया गया।

इस मामले में गिरफ़्तारी पूर्व जमानत के लिए बचाव पक्ष ने आवेदन दिया था। इसका विशेष सरकारी वकील राजेश कावेडिया (Public Prosecutor Rajesh Kavedia) ने विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि इससे पहले जमानत मंजूर करने पर आरोपी  पूछताछ के लिए पुलिस (Police) स्टेशन में हाज़िर नहीं हुए थे और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था।

शिकायतकर्ता हर महीने 15 लाख रुपए का हफ्ता नहीं दिए जाने की वजह से कंपनी की तरफ से दी जाने वाली डीजल में अक्टूबर 2019 से कटौती की गई।
इसलिए शिकायतकर्ता ने खुद के 9 करोड़ रुपए डीजल पर खर्च कर कंपनी का साइट शुरू रखा।

 

 

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