Pune Court | अवैध संबंध में दोस्त की हत्या करनेवाली महिला की जमानत खारिज; विमाननगर इलाके में हुई थी ‘हत्या’

पुणे (Pune News) : Pune Court | अवैध संबंध में दोस्त को डंडे से मारा साथ ही कोयते से वार कर हत्या (Murder) करने के मामले में आरोपी महिला की जमानत याचिका अदालत (Pune Court) ने खारिज कर दी। न्यायाधीश बी.पी क्षीरसागर (Judge B P Kshirsagar) ने यह आदेश दिया।

 

शबनम हनीफ शेख (Shabnam Hanif Sheikh) उर्फ तन्वी राहूल वाघेला (Tanvi Rahul Vaghela) (उम्र 30, नि. गुरूद्वारा कॉलोनी, भुकनवस्ती, लोहगांव) उस महिला का नाम है जिसकी जमानत याचिका खारिज की गई है। इस मामले में सनी उर्फ शन्नु सुदाम गाडे (Sunny Sudam Gade) (उम्र 29), मोहम्मद शरीफ हुसैन कुरैशी (Mohammad Sharif Hussain Qureshi) (उम्र 23) और सलीम मुर्तुजा शेख (Salim Murtuja Sheikh) (उम्र 36, सभी नि. लोहगांव) को गिरफ्तार (Arrest) किया गया था और ये सभी आरोपी न्यायलयीन कस्टडी (judicial custody) में हैं। सुमित दिलीप जगताप (Sumit Dilip Jagtap) (उम्र 34, नि. कलवड वस्ती, लोहगाव) की हत्या (Murder) हुई थी। इस मामले में पुलिस नाईक गणपत सिताराम केंगले (Ganpat Sitaram Kengle) ने शिकायत दी है, इसके अनुसार विमानतल पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। लोहगांव के ब्रह्मदेव नर्सरी के पास 3 अप्रैल 2021 को रात के समय यह मर्डर हुआ था।

 

आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर स्वरूप का है आरोपी महिला का सक्रिय सहयोगी होने के सबूत मिले हैं। छानबीन के दौरान आरोपी महिला के घर में मिले मोबाइल में फोटो मिले हैं। इसमें हत्या से पहले 3 अप्रैल को सुमित जगताप, सनी उर्फ शन्नु गाडे, शबनम शेख उर्फ तन्वी वघेला, सलीम शेख, मोहम्मद कुरैशी लोहगांव के पास कलवड बस्ती में शराब पीकर नाचते दिख रहे हैं।

 

हत्या से पहले सुमित और 4 आरोपी एकसाथ शराब पीते दिख रहे हैं। आरोपी महिला ने सुमित को पहले डंडे से मारा, ऐसा प्रत्यक्षदर्शी ने कहा है। आरोपी शबनम शेख का लोहगांव इलाके में दहशत है। उसे जमानत मिली तो गवाह पर दबाव डाल सकती है। इसलिए उसकी जमानत खारिज की जाए, ऐसी मांग वकील प्रेमकुमार अग्रवाल (Advocate Premkumar Agarwal) ने की है। अदालत (Pune Court) ने उस मांग को मान्य किया है।

 

 

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