Pune Court | शिवाजीराव भोसले सह. बैंक के 496 करोड़ के गबन का मामला! विधायक अनिल भोसले, शैलेश भोसले, मंगलदास बांदल सहित 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट में 7380 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल

 
 

पुणे , 16 सितंबर : Pune Court | शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक  के 496 करोड़ 44 लाख रुपए के गबन के मामले में बैंक के अध्यक्ष विधायक अनिल भोसले (Anil Bhosle) के सात आरोपियों के खिलाफ इकोनॉमिक ओफ्फेंसेस विंग ने बुधवार  को स्पेशल कोर्ट (Pune Court) में 7 हज़ार 380 पन्नों का सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल (Supplementary charge sheet file) किया।

आरोपियों के नाम सूर्याजी जाधव, तानाजी पडवल, शैलेश भोसले, मंगलदास बांदल, हितेंद्र पटेल, मनोजकुमार अब्रोल है।
इनमे से जाधव संचालक है. पडवल मुख्य अधिकारी और शैलेश भोसले चीफ अकाउंटेंट है।  ये सभी लोग फ़िलहाल जेल में बंद है।  आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से अपराध की साजिश रच कर कर्ज मामले में फ़र्ज़ी दस्तावेज बनाकर फ़र्ज़ी कर्ज लिया।  इसके जरिये डिपॉजिटर्स के रकम का गबन किया गया।
आर्थिक क्राइम ब्रांच की डीसीपी भाग्यश्री नवटके, सहायक पुलिस कमिश्नर मिलिंद पाटिल के मार्गदर्शन में जांच अधिकारी सतीश वालके, महेंद्र जगताप, महेश मते, कर्मचारी कोमल पडवल ने जांच कर तैयार किये गए सप्लीमेंट्री चार्जशीट स्पेशल कोर्ट के समक्ष रखा है।

 

Pune | शिवभोजन थाली मुफ्त मिलेगी

कोरोना को देखते हुए नागरिकों को आने वाले समय में मुफ्त शिवभोजन थाली (Shiv Bhojan Thali) मिलेगा। पुणे (Pune) और पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) शहर के 37 केंद्रों से हर दिन 6038 थाली उपलब्ध कराई जा रही है। नागरिकों को इन थालियों के लिए पैसे नहीं देने होंगे, यह साफ हो गया है। आने वाले समय में केंद्र की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख (Dr. Rajesh Deshmukh) की अध्यक्षता वाली समिति दवारा यह निर्णय (Pune) लिया गया है।

शिव भोजन थाली मुफ्त (shiv bhojan thali free) मिलने की मंगलवार 14 सितंबर को आखिरी दिन था। राज्य सरकार (State government) के अगले आदेश तक शिवभोजन थाली देने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में नागरिकों को आगे भी इस सेवा का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने पिछले साल गणतंत्र दिवस से शिवभोजन थाली योजना (Shiv Bhojan Thali Scheme) शुरू की है। शुरुआत में पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ शहर के 14 जगहों पर यह थाली मिलती थी।