Pune Court | नानासाहेब गायकवाड की बेटी की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज; जान से मारने की धमकी देते हुए मर्सिडीज कार अपने नाम पर कराने का मामला

पुणे (Pune News) : Pune Court | हर महीने 4 % ब्याज पर दिए 29 लाख रुपये वापस न करने पर जान से मारने की धमकी, मर्सिडीज (mercedes) बेंज कार नाम पर कराकर 29 लाख रुपये के बदले 37 लाख रुपये वसूलने के मामले में औंध स्थित नानासाहेब गायकवाड (Nanasaheb Gaikwad) की बेटी दीपा गायकवाड (Deepa Gaikwad) की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका अदालत (Pune Court) ने खारिज कर दी।

 

इस मामले में नानासाहेब गायकवाड, दीपा गायकवाड के साथ राजू दादा अंकुश (Raju Dada Ankush) और नानासाहेब गायकवाड के ड्राइवर पर चतु:श्रृन्गी पुलिस थाने (Chaturshringi Police Station) में मामला दर्ज किया गया है। इस बारे में रमेश शिवाजी येवले (Ramesh Shivaji Yewale) (उम्र 27, नि. पिंपले निलख) ने शिकायत दी है। यह घटना 2017 से मार्च 2021 के बीच आरोपी के औंध स्थित घर और सुस के फार्महाउस पर हुई।

 

नानासाहेब गायकवाड ने शिकायतकर्ता को व्यवसाय के लिए 2017 में हर महीने 4 प्रतिशत ब्याज से 29 लाख रुपये दिए थे। इसके बदले शिकायतकर्ता ने 1 लाख 36 हजार रुपये ब्याज नानासाहेब गायकवाड (Nanasaheb Gaikwad) को दे रहा था। उसके बाद नानासाहेब गायकवाड ने शिकायतकर्ता को घर बुलाकर गाड़ी के कागजात के लिए आवश्यक आरटीओ (RTO) का खाली टीटी आवेदन पर और 25 लाख रुपये के चेक पर हस्ताक्षर करवा लिया और उस गाड़ी को दीपा गायकवाड के नाम पर करा लिया।

 

उसके बाद कुछ दिनों बाद नानासाहेब गायकवाड द्वारा  शिकायतकर्ता   को जबरद्स्ती अपने फार्म हाउस पर लेजाकर उसके शरीर पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की और कान से पास गोलियां चलाई, ऐसा शिकायत में उल्लेख है।

 

आवेदक गाड़ी का लाभार्थी

 

इस मामले में दीपा गायकवाड ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए आवेदन दिया था। सरकारी वकील प्रमोद बोबंटकर (Public Prosecutor Pramod Bobantkar) ने उसका विरोध किया। इस मामले में आवेदक आरोपी लाभार्थी हो सकता है, शिकायतकर्ता से जबरदस्ती लिए गए मर्सिडीज बेंज कार आरोपी के नाम पर होने का खुलासा पुलिस जांच (Police Investigation) में हुआ है। नानासाहेब गायकवाड पर हत्या (Murder) की कोशिश और मकोका (MCOCA) के अंतर्गत मामला दर्ज करने के बाद वो फरार हो गए थे।

महत्वपूर्ण कागजात और नगदी आवेदक आरोपी दीपा गायकवाड ने अन्य स्थान पर छिपा कर रखा है, इसका भी खुलासा पुलिस जांच में हो चुका है, जमानत मंजूर होने पर आरोपी द्वारा सबूत नष्ट करने की संभावना है, ऐसी दलील एड. बोंबटकर (Adv. bombatkar) द्वारा दी गई।

 

 

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