Pune Corporation | शहर में लगे अवैध बैनर और झंडों को लेकर पुणे मनपा का बड़ा फैसला!

पुणे : Pune Corporation | शहर में अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापन वाले बैनर को लेकर मनपा प्रशासन गंभीर दिख रही है। गैरकानूनी विज्ञापन फ्लेक्स, बोर्ड, बैनर और झंडे को निकालने के खर्चे के लिए संबंधितों (Pune Corporation) से एक से पांच हजार रुपये दंड के रूप में वसूला जाएगा।

शहर में बड़े पैमाने पर विज्ञापन वाले फ्लेक्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही अवैध बोर्ड, बैनर और झंडे की बड़ी संख्या की वजह से शहर की तस्वीर बदसूरत बन रही है। मनपा की ओर से समय-समय पर फ्लेक्स, बोर्ड, बैनर हटाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई कार्रवाई न होने से अवैध बोर्ड, बैनर की बाढ़ सी आ गई है। दूसरी ओर बैनर निकालने के लिए मनपा को बहुत खर्च करना पड़ता है। साथ ही मेन पावर भी बड़े पैमाने पर लगता है। वही बैनर हटाने को लेकर मनपा के कर्मचारी और संबंधित के बीच विवाद हो जाता है।

इसी पृष्ठभूमि पर पुणे मनपा ने 2009 में सर्वसाधारण सभा द्वारा मंजूर किए गए नीति की सख्त अमलबाजी कर अवैध बोर्ड, बैनर लगाने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। इसके अनुसार एक से 1 से 10 बोर्ड लगानेवालों की ओर से कम से कम एक हजार रुपये और ज्यादा से ज्यादा 5 हजार दंड वसूले जाएंगे। साथ ही अवैध रूप से विज्ञापन फ्लेक्स लगानेवालों को नोटिस भेजकर संबंधित उनसे परमिट शुल्क व जब से बोर्ड लगाया गया है तब से शुल्क वसूले जाएंगे। परमिशन दिए विज्ञापनकर्ताओं की ओर से रीन्यू शुल्क भरने में देरी होने पर जुर्माना वसूला जाएगा। तीन महीने की देरी पर 25 प्रतिशत, 6 महीने तक 50 प्रतिशत और उससे ज्यादा देरी होने पर 100 प्रतिशत शुल्क वसूले जानेगे।

विज्ञापन बैनर के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र व निर्माण अनुमति से लेकर विविध सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करानेवाली मनपा आज से विज्ञापन बैनर लगाने हेतु अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। अब आगे से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

पुणे शहर में तीन हजार से अधिक विज्ञापन फ्लेक्स हैं। इसके साथ ही अस्थाई रूप से लगाए गए बैनर भी आते हैं। इसकी अनुमति अभी तक मनपा के अनुमति व आकाशचिन्ह विभाग के पास लिखित रूप से आवेदन करना पड़ता था। अब इसे घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अनुसार मनपा ने आज से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की शुरुआत की है। आगे से कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह जानकारी विभाग के उपायुक्त विजय लांडगे ने दी है।

 

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