Pune Cantonment | पुणे के कैंटोनमेंट एरिया में दिल्ली दरबार और सुजाता मस्तानी पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड दवारा सील 

कैंटोनमेंट (Cantonment News), 18 सितंबर : व्यापार परमिट नियम का उल्लंघन करने की वजह से होटल दिल्ली दरबार (Delhi Durbar) और सुजाता मस्तानी (Sujata Mastani) को पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड (Pune Cantonment) ने 17 सितंबर को सील (Seal) कर दिया।  बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि पीसीबी (PCB) परिसर में करीब 700 व्यावसायिक गतिविधि अंडर स्कैनर है।  बोर्ड के सीईओ अमित कुमार (Amit Kumar) ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने कैंटोनमेंट कानून  (Cantonment Law) के अनुसार अनिवार्य व्यापार परमिट नियमों का उल्लंघन करने की वजह से इन दो संस्थाओं को सील (Pune Cantonment) किया गया है।  यह अगले आदेश तक बंद रहेगा।

 

पीसीबी में किसी तरह का उल्लंघन का मामला सामने आने पर नोटिस भेजा जाता है। रकम छोटी होने के कारण बोर्ड दवारा प्रति वर्ष परमिट फीस (Permit Fee) के रूप में 500 से 3000 रुपए वसूलती है।  वर्ष की शुरुआत से हमने इसकी शुरुआत की है।  इतने बड़े बोर्ड परिसर में अब तक केवल 70 लोगों ने आवेदन किया है।  इनमें से 20 लोगों को लाइसेंस (License) मिल गया है।

होटल मालिकों से विनती की गई और व्यक्तिगत स्तर और न्यूज़ पेपर्स के जरिये नोटिस जारी किया गया है।  इस पर कोई जवाब नहीं दिया।  आग लगने की घटना या फ़ूड पॉइजनिग (Food Poisoning) जैसी कोई घटना होती है तो लोग हमें जिम्मेदार मानेंगे।  यह गलत है इसलिए प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की जरुरत थी।

आवेदनकर्ताओं को पीसीबी की वेबसाइट पर आवेदन करना होता है. साथ ही जरूरी डॉक्युमेंट्स भी पेश करना होता है।  कैंटोनमेंट एक्ट 2006 (Cantonment Act 2006) के अनुसार बोर्ड नियम का उल्लंघन होने पर 50 हज़ार रुपए का दंड वसूल सकती है।

 

 

 

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