Promotion to Assistant Public Prosecutors | महाराष्ट्र : राज्य के 210 सहायक सरकारी वकीलों को मिला प्रमोशन, पुणे के 22 वकील शामिल; गृह विभाग ने जारी किया आदेश

पुणे : समाचार ऑनलाइन – Promotion to Assistant Public Prosecutors | राज्य के 210 सहायक सरकारी वकीलों (assistant public prosecutor)  को सत्र न्यायालय (sessions court) में अतिरिक्त सरकारी वकील (पीपी ) के रूप में प्रमोशन दिया गया है। (Promotion to Assistant Public Prosecutors)  इस आदेश से सत्र न्यायालय में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में चल रहे राजनीतिक हस्तक्षेप पर बड़े पैमाने पर रोक लग जाएगी। प्रमोशन पाने के लिए सहायक सरकारी वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक चुनौती दी थी।

सत्र न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने के लिए 50% सरकारी वकीलों को प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय के सरकारी वकीलों को प्रमोशन देने और 50% वकीलों को महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी ) के जरिये परीक्षा आयोजित कर नियुक्त करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर 2019 को दिया था। इस आदेश का पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक महीने का समय दिया था। इस अवधि के समाप्त होने से पहले ही वकीलों को प्रमोशन दे दिया गया है।

प्रमोशन पाने वालों में पुणे के 22 वकील 
पुणे के मैथिली कालवीट, ज्ञानेश्वर मोरे, राजश्री कदम, संध्या काले, वामन कोली, नितिन कोंघे, अलकनंदा फुंदे, भानुप्रिया पेठकर, संतोषकुमार पताले, सुनील सातव, किरण बेंडभर, सुरेखा क्षीरसागर, ज्योति लक्का, चैताली पणशीकर, संजय दीक्षित, वसंत वालेकर, अल्पना कुलकर्णी, कुंडलिक चौरे, वैशाली पाटिल, स्मिता चौगुले, अशोक जाधव, श्रीकांत पोंदकुले।

यह है नियम और शर्तें
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन यह तात्कालिक प्रमोशन है। सेवा के सीनियरिटी के अनुसार दिए गए प्रमोशन के आदेश से इससे बाधित वकीलों को इसका लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के मुताबिक यह निर्णय लिए गए है। वकीलों के खिलाफ किसी तरह की विभागीय जांच चल रही है क्या ? इसकी जांच होगी। प्रमोशन पाने वाले नियमित वकीलों को किसी तरह की सीनियरिटी का अधिकार नहीं मिलेगा। प्रमोशन से मना करने पर प्रावधान के अनुसार कार्रवाई होगी। जारी किये गए सर्कुलर में इन नियम व शर्तों को शामिल किया गया है।

Web Title : promotion to assistant public prosecutors promotion of 210 assistant public prosecutors in the state including 22 from pune ordinance issued by the home department

 

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