Prohibition Order for Sindhudurg | सिंधुदुर्ग जिले में 22 जुलाई तक निषेधाज्ञा, लागू रहेंगे ‘ये’ प्रतिबंध

सिंधुदुर्ग (Sindhudurg News) : (Prohibition Order for Sindhudurg) जिलाधिकारी (District Magistrate)  के मंजुलक्ष्मी (Manjulakshmi) ने सिंधुदुर्ग (Sindhudurg) जिले में 22 जुलाई 2021 तक रोक का आदेश जारी किया है। कलेक्टर के. मंजुलक्ष्मी (Smt. K. Manjulekshmi) को प्राप्त निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra police) अधिनियम की धारा 37 (1) (3) के अनुसार जिले के पूरे क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार धारा 37(1) के तहत

 

हथियार (Weapons), लाठी (Sticks), तलवार (Swords), भाले (Spears), लाठी (Sticks), बंदूक (Guns), चाकू (Knives), लाठी (Sticks) या कोई अन्य वस्तु जो शारीरिक चोट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, ले जाना प्रतिबंधित है। विस्फोटक, रॉकेट लांचर या अन्य मिसाइलों को ले जाने या जलाने के लिए उपकरण आदि, एकत्र करना या निर्माण करना भी प्रतिबंधित है।

इसके अलावा, व्यक्तियों या लाशों या उनकी आकृतियों या छवियों को प्रदर्शित करना (जो समाज की भावनाओं को आहत कर सकता है।) सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक नारेबाजी करना, गाना गाना या वादन करना धारा 37 (3) के अनुसार सिंधुदुर्ग जिले में 5 से ज्यादा लोगों का जमा होना, भीड़ करना, सभाओं, जुलूसों और सभाओं पर प्रतिबंध (ban) रहेगा।

यह आदेश जिन सरकारी सेवकों (government servant) पर उनके कर्तव्य व अधिकार निभाने के संदर्भ में निर्दिष्ट वस्तुओं को संभालना और इकट्ठा करना पड़ता है, और जिन व्यक्तियों ने पुलिस (Police) अधीक्षक सिंधुदुर्ग (Sindhudurg) या संबंधित उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (Sub-Divisional Police Officer) को संबंधित विभाग के पुलिस (Police) निरीक्षक या सक्षम पुलिस से अनुमति प्राप्त की है, ऐसे व्यक्ति को और शादी (wedding) आदि धार्मिक समारोह (religious ceremony)  शव यात्रा (funeral procession) मे लागू नहीं होगा, ऐसा आदेश में कहा गया है।

इस अवधि के दौरान, जुलूस और लाउडस्पीकर की आवाज की अनुमति देने का अधिकार पुलिस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग (Sindhudurg) और उनके द्वारा अधिकृत अन्य पुलिस अधिकारियों और सिंधुदुर्ग जिले के पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारियों में निहित होगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र (Maharashtra Police) पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत दंडनीय है।

 

 

 

 

Eknath Khadse News | एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी को भी ईडी का समंस, दामाद की गिरफ़्तारी के बाद सास-ससुर रडार पर

 

Parambir Singh case | परमबीर को 29 जुलाई तक नहीं करेंगे गिरफ्तार! राज्य सरकार की हाई कोर्ट में गारंटी