वॉट्सऐप की निजता कानून पर लग सकती है रोक, आयोग ने कहा- कई शर्तों का हुआ है उल्लंघन 

नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम : CCI  अर्थात, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (Competition Commission of India) ने वॉट्सऐप को लेकर सख्त कदम उठाया है। उसका मानना है कि वाट्सऐप ने कतिपय मामलों में कई शर्तों का उल्लंघन किया है। दरअसल, मामला  यूजर्स की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। आयोग के अनुसार, वॉट्सऐप की धमकी उपभोक्ताओं को गहरे निराशा की ओर ढकेलती रही। पहले वाट्सऐप ने कहा कि उनका 8 फरवरी को अकाउंट बंद हो जाएगा। विरोध होने के बाद डेडलाइन बढ़ाकर 15 मई कर दी, मगर इस चेतावनी के साथ कि  यूजर्स की जानकारियां फेसबुक और अपने बाकी प्लेटफॉर्म पर कारोबारी उपयोग में वह कर लेगा।

यहां यह बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (competition Commission of India / CCI) भारत की एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके।  यह आयोग बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला तक सुगम पहुंच को सुनिश्चित करता है।  इसी अधिकार के तहत आयोग की राय है कि वॉट्सऐप ने अपने शोषणकारी और बहिष्करण आचरण के माध्यम से अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसकी पूरी तरह विस्तृत जांच होनी चाहिए। CCI के महानिदेशक मामले की जांच करेंगे और 60 दिन के भीतर रिपोर्ट देंगे।

उपोभोक्ताओं के सामयिक चेतावनी देने के इस मामले सुनवाई के दौरान सीसीआई ने कहा कि भारत में कोई मजबूत प्रतिद्वंद्वी न होने से वॉट्सऐप यूजर्स को उनके अनुकूल विकल्प देना ही नहीं चाहता। उसे डर ही नहीं कि यूजर्स घट जाएंगे। लिहाजा,  यूजर की अनैच्छिक सहमति के माध्यम से डाटा साझा करने की पूर्ण सीमा, गुंजाइश और प्रभाव का पता लगाने के लिए संपूर्ण और विस्तृत जांच की आवश्यकता है।  इसके जवाब में  वॉट्सऐप के प्रवक्ता ने कहा कि CCI के साथ बातचीत की जाएगी, कंपनी लोगों के व्यक्तिगत संवाद की एंड टू एंड एंक्रिप्शन और पारदर्शिता को लेकर प्रतिबद्ध है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिह की पीठ को बताया कि वॉट्सऐप को यह नई नीति लागू करने से रोका जाना चाहिए। केंद्र के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए तय की है।

बता दें कि इससे पहले वॉट्सऐप की नई निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया था।