विधवा महिला से बलात्कार के मामले में पुलिस निरीक्षक अरविंद भोले को फिलहाल राहत

नागपुर : एक विधवा महिला का बलात्कार करने वाले विवादास्पद पुलिस निरीक्षक अरविंद भोले ने गिरफ्तारी पूर्व जमांत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने उसकी जमानत मंजूर कर दी है। साथ ही गिट्टीखदान पुलिस थाने में उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है।

इस बारे में जानकारी ऐसी है कि गिट्टीखदान परिसर में रहनेवाली 45 वर्षीय पीड़ित महिला की पहली शादी 1988 में एक शिक्षक के साथ हुई थी। उसके पति की 2000 में एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। महिला का 21 साल का बेटा है। 2019 में फेसबुक के माध्यम से महिला की पीआई भोले से दोस्ती हुई। उसा समय भोले नंदनवन पुलिस थाने में निरीक्षक था। एक दिन भोले ने पीड़िता को शादी के लिए पूछा। इसके बाद 8 नवंबर 2020 को कौंडण्यापुर (जि. वर्धा) के एक मंदिर में दोनो ने शादी कर ली। उसके बाद मोबाइल पर महिला का अश्लील वीडियो और फोटो निकाला।

पत्नी के इलाज के लिए उसके पास से लगभग 3 लाख रुपये लिए। उसके सोने के जेवर भी गायब किए। उसके बाद 18 फरवरी को महिला को अकेला छोड़कर भोले निकल गया। महिला को अब एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ तो महिला ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से मुलाकात की और सारी कहानी बता दी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए गिट्टीखदान पुलिस ने भोले पर बलात्कार व धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। इस अपराध में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए भोले ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।