विधवा की जमीन जबरन हडपने मामले में पिट्याभाई की गिरफ्तारीपूर्व अर्जी खारिज

पुणे: विधवा महिला कि जमीन जबरन हड्पने और उसे धमकाने के मामले में मेह्बूब शेख उर्फ पिट्याभाई को गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। सत्र न्यायाधीश आर. वी अदोणे ने ये आदेश दिया है।

अंधेरी ईस्ट (मुम्बई) की महिला कि सय्यदनगर सर्वे क्रमांक 75 में जगह है। मेहबूब ने अपने सथी के साथ मिलकर डुप्लिकेट पेपर तैयार किया। उसके बाद वहाँ पर शेड डाल कर बंग्लादेशी नगरिक को किराये पर दे दिया। उसके बाद महिला को बार बार सय्यद्नगर और मुम्बई में बार बार जान से मारने कि धमके दी। महिला की शिकायत पर वनवडी पोलिस थाने में शिकायत दर्ज की गयी। इस मामले में मेहबूब ने गिरफ्तरी पूर्व जमानत अर्जी दी थी। सरकारी वकील और जांच अधिकारी ने इसका विरोध किया। उसके बाद कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज किया। इस मामले में पोलिस ने कगजात और सबूत जमा किये हैं। यह अपराध सज़ा के लायक है इसलिये उसे गिरफ्त में लेकर जांच करना जरूरी है।