पिंपरी : समाचार ऑनलाइन –। Pimpri Crime | पत्नी को ससुराल ले जाने के लिए चर्चा के लिए बुलाकर पति को कंजारभाट समाज की जाती पंचायत ने पति को 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यही नहीं जब उसने जुर्माना देने से मना किया तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया।यह चौंकाने वाला मामला पिंपरी चिंचवड़ के मोशी इलाके में सामने आया है। यह पूरी घटना 1 फरवरी 2019 को मोशी मार्केट के पास घटी है, जिसे लेकर अब पुलिस में मामला दर्ज किया गया है।
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इस बारे में सुशांत सुनिल नगरकर (26, निवासी विक्रमनगर, इचलकरंजी, कोल्हापुर) ने शनिवार को एमआयडीसी भोसरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके अनुसार प्रशांत उर्फ विकी गागडे, संगीता गागडे, शुभम गागडे (तीनों निवासी आदर्शनगर, मोशी), छोटू गागडे (निवासी भाटनगर, पिंपरी), जात पंचायत के अध्यक्ष विजय गागडे, पंच गुल्या अबंगे, पंच सूर्यकांत माचरे, पंच शशिकांत गागडे, पंच बबलू तामचीकर, पंच सुभाष माचरे व अन्य के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध व निवारण कानून 2016 में जनता का महाराष्ट्र संरक्षण कानून की धारा 3, 4, 5, 6, 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सुशांत की पत्नी किसी विवाद में अपने मायके चली आयी। उसे वापस ससुराल भेजना है या नहीं इसकी चर्चा करने के लिए उपरोक्त आरोपियों ने उसे मोशी में बुलवाया। इसके बाद सुशांत को बिना कुछ बताए उसके ससुराल वालों ने जाति पंचायत बैठाई। पंचों ने भी उसे पत्नी को साथ ले जाने के लिए सीधे 15 लाख रुपये का जुर्माना सुना दिया। जुर्माना न देने की सूरत में उसे जाति समाज से बहिष्कृत करने की सजा सुनाई। जब सुशांत ने जुर्माना भरने से मना कर दिया तो उसे कंजारभाट समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एमआईडीसी भोसरी पुलिस छानबीन में जुटी है।