सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध शादी से इंकार करने पर बलात्कार नहीं : कोर्ट 

भोपाल, 27 जुलाई : शादी नहीं होगी ये मालूम होते हुए भी लड़की अगर शारीरिक संबंध बनाती है तो इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा।  यह महत्वपूर्ण फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनाया है और बलात्कार के आरोप वाली याचिका ख़ारिज कर दी है।

लड़की को युवक से था प्रेम 
शिकायतकर्ता लकड़ी को युवक से प्रेम था और वह उसके साथ रहना चाहती थी।  कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सहमति का कोई आधार होता है ।  ऐसा कहकर शिकायतकर्ता लड़की अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती है ।
कोर्ट ने लिया था संज्ञान 
सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज केस का कोर्ट ने संज्ञान लिया और शादी से इंकार करने के बावजूद लड़की के शारीरिक संबंध बनाने के लिए क्यों तैयार हो गई ।   इस बात का पता लगाने का प्रयास किया।
शादी का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला नहीं 
कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि शादी का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाने का यह मामला नहीं है ।   शिकायतकर्ता लड़की युवक के प्रेम में थी इसलिए शारीरक संबंध बनाया।
कोर्ट के इस  फैसले का आधार  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व का फैसला 
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट पूर्व के फैसले (डॉ. ध्रुवराज मुरलीधर सोनार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य ) को आधार बनाकर यह फैसला सुनाया है।  सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि किसी व्यक्ति ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए महिला को आकर्षित किया लेकिन उसने शादी का वादा है किया तो यह बलात्कार नहीं है।
इस तरह के मामलों की सही से जांच हो 
फैसले में कहा गया था कि ऐसे मामलों की सही से जांच हो कि लड़का सही में पीड़ित के  साथ शादी करना चाहता था या अपनी वासना पूरी करने के लिए शादी का लालच दिया था ।   यह जांच करना होगाq