पिंपरी : PCMC | पिंपरी चिंचवड मनपा का होर्डिंग वर्क ऑर्डर (hoarding work order) दिलाने के लिए 10 लाख रिश्वत (bribe) मांगने के मामले में गिरफ्तार हुए स्थायी समिति (PCMC) के अध्यक्ष नितीन लांडगे (Nitin Landge) की अंतरिम जमानत कोर्ट ने मंजूर की है। 26 अगस्त तक जमानत दिया गया है उसके बाद फिर से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
इस मामले में अन्य आरोपी को न्यायालयीन कस्टडी में भेजा गया है। उन लोगों ने भी जमानत याचिका दायर की है और उस पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। आरोपी की पुलिस कस्टडी खत्म होने के कारण सोमवार को उन्हे कोर्ट में पेश किया गया था। उस समय कोर्ट ने उन्हे न्यायालयीन कस्टडी में भेजा। एड. प्रताप परदेशी और एड. गोरक्षनाथ काले ने लांडगे की ओर से सारा कामकाज देखा।
इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। आवेदक लांडगे का इस अपराध से कोई संबंध नहीं है। पारिवारिक कारण की वजह से उनकी जमानत मंजूर की जाए, ऐसी दलील एड. परदेशी ने दी। उनके इस दलील को मान्य करते हुए कोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर की।
अन्य आरोपियों की ओर से एड. विपुल दुशिंग, एड. कीर्ति गुजर, एड. संजय दलवी ने कामकाज देखा।
स्थायी समिति अध्यक्ष नितिन लांडगे, उनके पीए ज्ञानेश्वर किसनराव पिंगले (उम्र 56, नि. भोसरी), शिपाई अरविंद भीमराव कांबले (नि. भीमनगर), कम्प्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र जयवंत शिंदे (नि. थेरगांव वाकड) और क्लर्क विजय शंभूलाल चावरिया (नि. धर्मराजनगर) को गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत प्रतिबंधक विभाग के पुलिस उपाधीक्षक सीमा मेहेंदले इस मामले की जांच कर रही है।
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