तोते को पिंजरे में कैद करना पड़ा महंगा

पिंपरी : समाचार ऑनलाइन – तोते को पिंजरे में कैद रखना खंडाला के एक रिसोर्ट मालिक को काफी महंगा साबित हुआ है। पुणे जिले के मावल तालुका स्थित वडग़ांव मावल की अदालत ने रिसोर्ट मालिक को 25 हजार रुपए जुर्माना और 10 पेड़ लगाने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए गए रिसोर्ट मालिक का नाम पीटी गिरिमोहन है, जिनका खंडाला मिस्टिका नामक रिसोर्ट है। उनके खिलाफ वन विभाग के वनरक्षक गणेश जिरपे ने वडग़ांव पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वन विभाग को खबर मिली थी कि खंडाला मिस्टिका रिसोर्ट में एक देसी तोते को पिंजरे में कैद कर रखा गया है, जोकि भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के खिलाफ है। रिसोर्ट में छापा मारने पर इस खबर की पुष्टि हो गई औऱ वन विभाग ने उसके मालिक पीटी गिरिमोहन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस.ए.मुलीक ने आरोपी को 25 हजार रुपए जुर्माना और 10 पेड़ लगाने की सजा सुनाई है।