Parambir Singh | परमबीर सिंह को हाई कोर्ट से झटका ; जांच के खिलाफ दायर याचिका ख़ारिज 

मुंबई (Mumbai News), 16 सितंबर : Parambir Singh | राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर 100 करोड़ का हफ्ता वसूली का आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) क़ानूनी पचड़े  में फंसे गए है।  उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) दवारा शुरू किये गए जांच के खिलाफ उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट (Mumbai High Court) में याचिका दायर की थी।  लेकिन यह याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है।  परमबीर सिंह ने सरकार दवारा अपने खिलाफ शुरू किये गए दो मामलों की जांच को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।  इसमें संवेदनशील नियमों का उल्लंघन और भ्रष्टाचार (Corruption) के दो मामले शामिल है।  यह याचिका नॉन मेंटेबल होने की बात कहकर कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी है।

 

याचिका में कहा गया था  कि राज्य के महत्वपूर्ण कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों का उनके  दवारा खुलासा किये जाने के बाद उन्हें निशाना बनाने के लिए मामले की जांच की जा रही है।  1 अप्रैल 2020 और 20 अप्रैल 2021 में मेरे दवारा जांच के आदेश दिए थे।  लेकिन पत्र के जरिये हमने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर 100 करोड़ का हफ्ता मांगने का आरोप लगाया था इसलिए हमारी खिलाफ जांच चल रही है।

इस पर राज्य सरकार (State Government) की तरफ से दलील दी गई है कि इस विषय में मदद मांगने के लिए कोर्ट नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (Administrative Tribunal) सही जगह है।  क्योकि परमबीर सिंह ने सेवा में रहते कुछ गड़बड़ी की है जिसकी जांच चल रही है।

 

 

 

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