Parambir Singh case | परमबीर को 29 जुलाई तक नहीं करेंगे गिरफ्तार! राज्य सरकार की हाई कोर्ट में गारंटी

पुणे समाचार : ऑनलाइन टीम – एट्रोसिटी (atrocity) के अंतर्गत मामला दर्ज हुए पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh case) ने एफआईआर (FIR) रद्द करने के लिए मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai High court) का दरवाजा खटखटाया। परमबीर (Parambir Singh) को 29 जुलाई तक गिरफ्तार (Arrest) नहीं करने की गारंटी राज्य सरकार ने कोर्ट में दी।

मुंबई (Mumbai) के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) व कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एट्रोसिटी (atrocity) के अंतर्गत पुलिस निरीक्षक भीमराव घाडगे (Bhimrao Ghadge) ने अकोला के सिटी कोतवाली पुलिस थाने (Kotwali police was) में मामला (FIR) दर्ज किया है। उसके बाद यह मामला ठाणे को वर्गीकृत किया गया। एफआईआर रद्द करने के लिए साथ ही तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil deshmukh) का भ्रष्टाचार निदर्शन (corruption demonstration) में लाने वाला पत्र वापस लेने के लिए सरकार मेरे ऊपर दबाव डाल रही है, ऐसा आरोप लगाते हुए परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने उच्च न्यायालय (High Court) में याचिका दायर की।

इस याचिका पर न्यायमूर्ति एस.एस शिंदे (SS Shinde) और न्यायमूर्ति एन.जे जमादार (N J jamadar) की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। इस समय राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ काउंसिल दरायुस खंबाटा (Darius Khambata) ने कोर्ट (Court) से कहा कि परमबीर सिंह (Parambir Singh) पर कार्रवाई न करने को लेकर राज्य सरकार (state government) का निर्णय 29 जुलाई तक कायम रहेगा। कोर्ट ने इस तर्क को सुनते हुए सुनवाई 28 जुलाई तक टाल दी है।

 

रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) पर भी कार्रवाई नहीं

 

फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय रिजर्व बल (central reserve force) की अतिरिक्त महासंचालक रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) ने भी गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय (High Court) का दरवाजा खटखटाया।

शुक्ला के खिला 29 जून तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा राज्य सरकार की ओर से आज न्यायमूर्ती एस.एस शिंदे (Justice SS Shinde) की खंडपीठ के सामने कहा गया।

शुक्ला की याचिका पर भी 28 जुलाई को सुनवाई होगी।

 

 

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