OBC Reservation Maharashtra | ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में बड़ी खबर! ‘इस’ वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को किया अस्वीकृत; आरक्षण के बिना होगा मनपा चुनाव?

नई दिल्ली :  ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation Maharashtra) के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई (Hearing) हुई है। पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Classes Commission) द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया गया था उस रिपोर्ट (Report) को कोर्ट न अस्वीकृत कर दिया है। इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक चुनाव (Election) में ओबीसी आरक्षण  (OBC Reservation Maharashtra) लागू नहीं किया जागा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट अस्वीकृत होने की वजह से राज्य सरकार (State Government) के लिए बड़ा झटका है।

 

‘इस’ वजह से रिपोर्ट अस्वीकृत

 

ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation Maharashtra) लागू करने के लिए जनवरी महीने में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पिछड़े वअर्ग आयोग इस बारे में फैसला ले। हालांकि पिछले वर्ग आयोग ने दो सप्ताह में जो रिपोर्ट आयोग ने तैयार किया है, उस रिपोर्ट को कोर्ट ने अस्वीकृत कर दिया है। इस आंकड़े के अनुसार ओबीसी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व (Political Representation) नहीं दिख रहा है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित हैं, ऐसा भी इसमें स्पष्ट किया गया है, ऐसा कोर्ट ने कहा। साथ ही रिपोर्ट की तारीख योग्य नहीं, ऐसा भी कोर्ट ने कहा है। रिपोर्ट पर जो तारीख दी गई है, वह रिपोर्ट उस समय की है जब राज्य सरकार ने रिपोर्ट पेश किया था। फिर सही आंकड़े कब जमा किए गए, यह इस रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कोर्ट ने कहा।

 

थोड़ी देर में कैबिनेट बैठक

 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) ने कहा कि थोड़ी देर बाद कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) है। इस बैठक में इस संदर्भ में चर्चा करेंगे और आगे की भूमिका तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बातें और जानकारी रखनी थी वो हमने रखी। महाराष्ट्र (Maharashtra) में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव न हो यह हमारी कल की भूमिका थी आज भी है और कल भी रहेगा।

 

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), कर्नाटक (Karnataka), बिहार (Bihar) में भी ऐसा ही हुआ है। भाजपा (BJP) शासित राज्य में आरक्षण गया, भाजपा उस पर जवाब दे। महाराष्ट्र में हमें दोषी ठहरा रहे हैं तो अन्य राज्य में किसे दोषी ठहराएंगे, ऐसा सवाल वडेट्टीवार ने उठाया।

 

जब तक ओबीसी आरक्षण नहीं तब तक…” फ़डणवीस

 

ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस पर भाजपा की प्रतिक्रिया आई है। विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि यह बहुत दुखद है। सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। सरकार गंभीरता से इस पर ध्यान दे। डेढ साल में सभी काम पूरा किया जाना चाहिए था। हमारी मांग स्पष्ट है, अब तक ओबीसी आरक्षण नहीं तब तक चुनाव न हो। ओबीसी का अधिकार नहीं जाना चाहिए। चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई तो चलेगा।

 

 

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