पुणे समाचार (Punesamachar Online) – ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) को लेकर बीजेपी और राज्य सरकार के बीच विवाद चरम पर पहुंच गया है। (OBC reservation) लेकिन सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने कोरोना काल को देखते हुए चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग पर सौंप दिया है। इसलिए चुनाव आयोग राज्य में पांचों जिला परिषद चुनावों (Zilla Parishad election) को स्थगित कर सकता है।
स्थानीय स्वायत्त संस्था के ओबीसी आरक्षण को रद्द करने के कारण खाली सीटों के लिए जिला परिषद चुनाव की घोषणा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई एएम खानविलकर की बेंच के सामने हुई। यह याचिका राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने दायर की थी।
इस मौके पर कोरोना काल को देखते हुए चुनाव लेना है कि नहीं यह राज्य चुनाव आयोग तय करे। कोविड की परिस्थिति को देखते हुए चुनाव कराना है या नहीं यह चुनाव आयोग तय करे, ऐसा निर्णय कोर्ट को सूचित करें, ऐसा जज ने स्पष्ट किया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते राज्य में घोषित 5 जिला परिषद चुनाव स्थगित होने की संभावना है। ये सीटें ओबीसी आरक्षण के कारण खाली थीं। लेकिन चुनावी कार्यक्रम की घोषणा का ओबीसी संगठनों और ओबीसी नेताओं ने विरोध किया था। राज्य सरकार ने चुनाव नहीं कराने को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि चुनाव आयोग क्या ऐलान करेगा।