अब पिंपरी चिंचवड़ में भी मास्क अनिवार्यता में मिली छूट

निजी कार में परिवार समेत सफर करते वक्त मास्क जरुरी नहीं
पिंपरी। पुणे के बाद अब पिंपरी चिंचवड़ शहर में भी निजी कार से परिवार के साथ सफर करते वक्त मास्क पहनना जरूरी नहीं रहा। कोरोना महामारी के चलते पैदल, दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। हालाँकि, कोरोना के कंट्रोल में आता देख और वैक्सीन के आ जाने के बाद नियमों में ढिलाई दी जा रही है। पुणे शहर में चारपहिया वाहन में परिवार के साथ यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य नहीं रहा है। इसके बाद अब पिंपरी चिंचवड़ में भी यह छूट दी गई है। यहां भी छूट देते वक्त कार में सवार सभी यात्री एक ही परिवार से होना जरूरी है।
पिंपरी चिंचवड़ मनपा के प्रभारी आयुक्त सुहास दिवसे ने इस बारे में परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार निजी चारपहिया वाहन में परिवार के साथ यात्रा करते समय मास्क की अनिवार्यता नहीं है। हालांकि यह छूट केवल निजी वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। निजी वाहन में सफर करनेवाले व्यक्ति को परिवार से संबंधित होना चाहिए। अगर निजी वाहन में परिवार के अलावा कोई व्यक्ति है तो उसे मास्क पहनना अनिवार्य है। बस, रिक्शा, कैब जैसे सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। इससे पहले पुणे में मास्क अनिवार्यता में यह छूट दी गई थी। पुणे मनपा ने यह फैसला मुंबई की तर्ज पर किया था।
कोरोना के बढ़ते प्रचलन के कारण राज्य में लॉकडाऊन लागू किया गया था। इसके बाद सभी उद्योगों और व्यवसायों में ठहराव आ गया था। कोरोना का प्रसार रोकने के लिए हाथ धोना, भीड़ से बचना और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। यह निर्णय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचरण को रोकने के लिए किया गया था। यात्रियों के मास्क नहीं पहनने पर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बिना मास्क के पाए जाने पर  यात्रियों को  जुर्माना भरना पड़ता था। यह नियम निजी वाहनों पर भी लागू था। वर्तमान में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। राज्य भर में टीकाकरण अभियान भी शुरू किया गया है। इसके चलते पुणे और अब पिंपरी चिंचवड़ शहर में कोरोना नियंत्रण में है और गाड़ी चलाते समय मास्क की आवश्यकता नहीं है। यह रियायत केवल निजी वाहनों को दी गई है।