पुणेकरों Lockdown में कोई राहत नहीं, सोमवार से फिर से वही प्रतिबंध लागू

पुणे : ऑनलाइन टीम- राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में कमी आने से पाबंदियों में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जा रही है। पॉजिटिविटी दर और मरीज वाले ऑक्सीजन बेड की संख्या को ध्यान में रखते हुए पांच चरणों में प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। इस बीच, आने वाले सप्ताह में पुणे में प्रतिबंध की स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी थी।

पुणे शहर में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या में कमी आई है। इसलिए पुणे के निवासियों को उम्मीद थी कि पुणे में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में और ढील दी जाएगी। लेकिन फिर से एक बार फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए पुणे में जो पाबंदियां हैं, वे जारी रहेंगी। इस संबंध में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने जानकारी दी है।

पाबंदियों में ढील के बाद पॉजिटिविटी रेट बढ़ती दिख रही है। इसलिए जानकारों का मानना है कि इसमें और इजाफा होगा। इसलिए, तत्काल जो प्रतिबंध लागू हैं वही लागू रहेंगे, ऐसा वलसे पाटिल ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल और कॉलेज 15 जुलाई तक बंद रहेंगे।

पुणे जिले में टीकाकरण जोरों पर है। विदेश में तीसरी लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपको सावधान रहना होगा। लोगों को पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में बाहर जाना बंद कर देना चाहिए। कहा जाता है कि छोटे बच्चों को अधिक खतरा होता है। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है, ऐसा वलसे-पाटिल ने कहा।

पुणे में कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक काउंसिल हॉल में हुई। बैठक में उपमुख्यमंत्री और जिला पालक मंत्री अजीत पवार शामिल नहीं हुए। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की अध्यक्षता में कोरोना समीक्षा बैठक हुई।

पुणेकर सोमवार से आपके लिए क्या शुरू क्या बंद?

शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक सेवा और होटलों की पार्सल सेवा जारी रहेगी।

पुणे मनपा की सीमा में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और वेलनेस सेंटर शनिवार और रविवार को पूरी तरह बंद रहेंगे।

केवल पार्सल सेवा/होम डिलीवरी सेवा के लिए रेस्तरां, बार, फूड कोर्ट शनिवार और रविवार को रात 11 बजे तक खुले रहेंगे।

बिना कारण जिले से बाहर जाने वाले पुणे निवासियों को 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।

थिएटर और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे

आपातकालीन सेवा आदेश दिनांक 5 जून 2021 में उल्लिखित दुकानें सप्ताह के सभी दिन शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी।

कृषि संबंधी दुकान और उससेसंबंधित संस्थान (बी-बीज, उर्वरक, उपकरण एवं संबंधित अनुरक्षण एवं मरम्मत सेवाएं आदि) के साथ-साथ कृषि उपज मंडी समिति में कृषि माल की बिक्री करने वाली दुकानें सप्ताह के सातों दिन खुली रहेंगी।