विधायक महेश लांडगे के आदेश
कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद बिल्डिंग परमिशन विभाग द्वारा परमिशन देते वक़्त तय की गई शर्तों का अनुपालन हुआ या नहीं? लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गई है या नहीं? आदि की जांच करने और इसमें कोताही बरतने वाले बिल्डरों और डेवलपर्स के लाइसेंस रद्द किए जाय। यह आदेश सत्तादल भाजपा के विधायक महेश लांडगे ने पिंपरी चिंचवड़ मनपा प्रशासन को दिए हैं। सोमवार को मनपा आयुक्त के कार्यालय में नगररचना, जलापूर्ति और बिल्डिंग परमिशन विभाग की ब्यौरा बैठक संपन्न हुई। इसमें विधायक लांडगे ने उपरोक्त आदेश देने के साथ ही पिंपरी चिंचवड़ शहर को आंद्रा और भामा आसखेड़ बांधों से पानी मिलने तक भोसरी विधानसभा क्षेत्र में नए से बिल्डिंग परमिशन न देने की सूचना दी है।
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विधायक ने बताया कि, कई बिल्डर अपनी परियोजना को लेकर लोगों को दिए गए आश्वासन की पूर्तता नहीं करते। मनपा के बिल्डिंग परमिशन विभाग द्वारा बिल्डिंग परमिशन देते वक्त तय की गई शर्तों और नियमों का पालन भी नहीं करते। इसके बावजूद मनपा द्वारा ऐसे बिल्डरों को एनओसी और नई परमिशन दे दी जाती है। उसकी परियोजना में रहने वाले नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिली या नहीं? यह तक जांचा नहीं जाता। जब कोई जनप्रतिनिधि बिल्डर से जवाब मांगने जाते हैं उसके पास मनपा के सभी परमिशन मौजूद होती है। बिल्डिंग के लिए कम्प्लीशन सर्टिफिकेट देते वक्त उसने सभी शर्तों का पालन किया या नहीं इसकी जांच की जाय। अगर बिल्डर दोषी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द करने के आदेश विधायक लांडगे ने दिए हैं।
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