40 फुट से अधिक ऊंची विज्ञापन होर्डिंग लगाने की इजाजत नहीं

पुणे : समाचार ऑनलाइन – मनपा से मंजूरी लेकर मनमाने तरीके से सड़क के साथ कितनी भी ऊंचा विज्ञापन फ्लेक्स नहीं लगाया जा सकता है। अब सड़क के पास में लगे विज्ञापनों के फ्लेक्स की ऊंचाई तय की गई है, जो जमीन से 40 फुट तक ही होगी। यह नियम फ्लाईओवर के बगल में लगाए जाने वाले विज्ञापन फ्लेक्स पर भी लागू होगा।यह जानकारी मनपा प्रशासन ने दी है। पिछले महीने मंगलवार पेठ के शाहीर अमर शेख चौक में होर्डिंग गिरने की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस होर्डिंग की उंचाई 80 फुट से अधिक थी।भविष्य में सड़क के पास लगे होर्डिंग से इस तरह की किसी भी घटना को टालने के लिए मनपा ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके तहत मनपा प्रशासन ने हाल ही में पुणे आउटडोर एसोसिएशन और विज्ञापन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विज्ञापन व फलक नियंत्रण नियम 2003 का उल्‍लंघन करने वालों को विज्ञापन फ्लेक्स नियमानुसार लगाने का आदेश दिया गया।

उंचाई का नियम इस प्रकार है
बैठक में दिए गए निर्देशों के मुताबिक सभी अधिकृत व मान्यता प्राप्त होर्डिंग की ऊंचाई सड़क से सटे होने पर सड़क से 40 फुट उंची व बिल्डिंग के टेरेस पर होने की स्थिति में टेरेस से 40 फुट से अधिक ऊंची नहीं होनी चाहिए। यह विज्ञापन होर्डिंग सड़क से डेढ़ मीटर दूर होनी चाहिए। होर्डिंग का कोई भी हिस्सा या अंदरुनी भाग सड़क तक नहीं पहुंचे इसका खास ध्यान रखने का निर्देश दिया गया।इसके अलावा शहर की कई होर्डिंग्स की उंचाई कम होगी। होर्डिंग सड़क से एक सुरक्षित दूरी पर होगी। संबंधित विज्ञापन होर्डिंग विज्ञापन मालिकों द्वारा मानक ऊंचाई का पालन न करने पर उस विज्ञापन को तुरंत निकाल दिया जाएगा।

फ्लाईओवर परिसर में होर्डिंग के लिए मनपा का यही नियम लागू होगा।फ्लाईओवर के बगल की जगह पर यह फ्लेक्स लगाया जाएगा। फ्लाईओवर की उंचाई की अपेक्षा यहां फ्लेक्स काफी ऊंचा लगाया जा रहा था। इससे स्काई साइन नियमावली का उल्‍लंघन हो रहा था। ऐसे में यहां स्थित होर्डिंग जमीन से 40 फुट उंचा रखना मनपा ने अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत ही फ्लाईओवर के पास की होर्डिंग की उंचाई कम की जा रही है।