Nitin Landge Bribe Case | महाराष्ट्र के पुणे में होर्डिंग रिश्वत मामला : पैसों में 16 लोगों को देना पड़ता है ! कमीशन को लेकर हुई बातचीत रिकॉर्ड ; जाने कोर्ट का फैसला 

पुणे (Pune News), 20 अगस्त : होर्डिंग लगाने के लिए वर्क ऑर्डर के करारनामा पर सिग्नेचर करने के लिए एक लाख 18 हज़ार रुपए की रिश्वत (Nitin Landge Bribe Case) लेने के मामले में पिंपरी चिंचवड़ मनपा (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation) के अध्यक्ष के पीए ज्ञानेश्वर पिंगले (Dnyaneshwar Pingle) ने शिकायतकर्ता कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि  कमीशन के पैसे में से 16 लोगों को देना पड़ता है।  साथ ही स्थाई समीति अध्यक्ष नितिन लांडगे (Nitin Landge Bribe Case ) को भी पिंगले ने कमीशन में 3% की बजाय 2% देने के आदेश की बातचीत रिकॉर्ड हुई है।  यह दलील सरकारी वकील रमेश घोरपड़े (Ramesh Ghorpade) ने गुरुवार को कोर्ट (Court)  में दी।  यह मामला एक बड़ा रैकेट होने की जानकारी पुलिस जांच में सामने आई है।

 

ऐड. घोरपड़े ने कहा कि इसमें कौन-कौन लोग शामिल है इसकी जांच करने की जरुरत है।  उन्होंने आरोपियों को चार दिन की पुलिस कस्टडी (Police Custody) देने की मांग की।  कोर्ट ने लांडगे सहित पिंपरी-चिंचवड़ मनपा (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) के पांच लोगों को 21 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस बी हेडाऊ (Additional Sessions Judge S B Hedeau) ने यह आदेश दिया।

स्थाई समिति अध्यक्ष नितिन लांडगे, उनके पीए ज्ञानेश्वर किशन राव पिंगले (उम्र 56 ), अरविंद भीमराव कांबले, राजेंद्र जयवंत शिंदे, और विजय शंभूलाल चावरिया को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है।  शिकायतकर्ता विज्ञापन कॉन्ट्रैक्टर है।  उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ मनपा में 26 अलग अलग जगह में होर्डिंग लगाने के लिए टेंडर भरा था.

2019 व 2020 का टेंडर मंजूर होने के भी वर्क ऑर्डर जारी नहीं होने पर कॉन्ट्रैक्टर ने स्थाई समिति अध्यक्ष के पीए ज्ञानेश्वर पिंगले से संपर्क किया था. उसने  बोली रकम के  3% रकम के अनुसार 10 लाख रुपए की मांग की।  बातचीत करके यह डील 6 लाख रुपए में तय हुई।  इसमें से 1 लाख 18 हज़ार की रकम दी गई और बाकी रकम बात में देना तय हुआ था।  लेकिन 1 लाख 18 हज़ार की रकम लेते एंटी क्रप्शन ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) ने पीए ज्ञानेश्वर पिंगले को पकड़ा लिया और पांच लोगों को गिरफ्तार (Arrest) कर लिया।  सभी को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया था।  मामले की जांच के लिए सरकारी वकील घोरपड़े ने चार दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी।

पुलिस सुप्रीटेंडेंट राजेश बनसोडे, अपर  सुप्रीटेंडेंट सूरज गुरव, अपर पुलिस सुप्रीटेंडेंट सुहास नाडगौड़ा के मार्गदर्शन में डिप्टी पुलिस सुप्रीटेंडेंट सीमा मेहेंदले, श्रीहरि पाटिल, पुलिस इंस्पेक्टर गिरीश सोनवणे, हवलदार सरिता वेताल, अश्यापक इनामदार, अंकुश माने, पुलिस अंमलदार अविनाश इंगुलकर, चंद्रकांत कदम ने यह कार्रवाई की।

 

 

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