Nitesh Rane | सत्र न्यायालय ने नितेश राणे की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी को किया खारिज; गिरफ्तारी होगी?

मुंबई : भाजपा विधायक नितेश राणे (Nitesh Rane) को झटका लगा है। सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालय (Sindhudurg Sessions Court) ने नितेश राणे की जमानत अर्जी खारिज (Bail Application Rejected) कर दी है। सोमवार को नितेश राणे (Nitesh Rane) की जमानत याचिका पर सुनवाई (Hearing) हुई थी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तारी (Arrest) की तलवार लटक रही है। इस दौरान सत्र न्यायालय (Sessions Court) के इस फैसले के खिलाफ नितेश राणे जिला अदालत (District Court) में अपील करेंगे।

 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नितेश राणे को 10 दिन के लिए गिरफ्तारी से छूट दी है। अभी पुलिस नितेश राणे को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट  ने सत्र न्यायालय में गिरफ्तारी पूर्व जमानत आवेदन करने की सलाह देने के बाद नितेश राणे (Nitesh Rane) ने सिंधुदुर्ग न्यायालय में गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी दी थी। उनकी जमानत अर्जी पर सोमवार को दोनों पक्षों में तर्क हुआ।

 

सत्र न्यायालय में दोनों पक्षों के वकीलों ने लगभग साढ़े पांच घंटे तक तर्क-वितर्क किया।  जज ने यह कह कर सुनवाई स्थगित कर दी कि फैसला मंगलवार को सुनाया जाएगा। इस सुनवाई के दौरान नित्र्श रअ‍ॅणे के वकील सतीश मानशिंदे (Advocate Satish Manshinde) और सरकारी वकील प्रदीप घरत (Public Prosecutor Pradeep Gharat) के बीच जोरदार बहस हुई। इस बीच विधायक नितेश राणे की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई थी। आज सुबह नितेश राणे के पीए राकेश परब को 4 दिन की पुलिस कस्टडी (Police Custody) दी गई है। परब को 4 फरवरी तक कोर्ट ने पुलिस कस्टडी दी है।

 

क्या है मामला?

 

सिंधुदुर्ग जिला बैंक के चुनाव (Sindhudurg District Bank Election) के मैदान में शिवसेना (Shiv sena) कार्यकर्ता संतोष परब (Santosh Parab) पर हुए हमला मामले में भाजपा विधायक नितेश राणे विवाद में फंस गए हैं। 18 दिसंबर 2021 को संतोष परब पर कणकवली में हमला हुआ था। परब जिला बैंक अध्यक्ष सतीश सावंत के करीबी हैं और करंजे गांव के पूर्व सरपंच हैं। इनोवा कार में आए दो लोगों ने धारदार चाकू से वार किया था। इस हमले में संतोष परब घायल हो गए थे।

 

 

 

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