निर्भया केस : दोषियों के पास अब भी बचे हैं ‘यह’ दो विकल्प

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – निर्भया केस पर बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई की।  जिसमें 3 मार्च सुबह 6 बजे चारों दोषियों को फांसी देने का ऐलान किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने ये डेथ वारंट जारी किया है। जिसके मुताबिक फांसी तिहाड़ जेल में दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ ये तीसरा डेथ वारंट जारी हुआ है। पटियाला हाउस कोर्ट ने ये डेथ वारंट जारी किया है। इससे पहले 21 जनवरी और 1 फरवरी के लिए भी डेथ वारंट जारी किया गया था, लेकिन वे कोई ना कोई कानूनी पेंच निकालकर बच जाया करते थे। हालांकि अभी भी 2 पेच ऐसे हैं जिनसे फांसी की यह सजा फिर से टल सकती है।

दोषियों के पास ये दो विकल्प अभी है मौजूद –

1.  पवन अगर फांसी की तारीख से काफी पहले क्यूरेटिव याचिका लगाता है तो उसकी याचिका उसी दिन खारिज हो सकती है या फिर कोर्ट में सुनवाई के लिए पर्याप्त समय रहेगा, लेकिन अगर उसकी ओर से फांसी की तारीख से ठीक पहले यानी 29 फरवरी के बाद क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की जाती है तो सुनवाई में समय लगने के कारण 3 मार्च की सुबह फांसी टल सकती है।  इसके अलावा पवन के पास एक विकल्प यह भी है कि वह राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाए। राष्ट्रपति की ओर से इस संबंध में फैसला लिए जाने में देरी होने पर भी फांसी की सजा टल सकती है।

2. इस बीच दोषियों के वकील एपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि हम अक्षय की दया याचिका लगाना चाहते हैं। एपी सिंह ने कहा कि कुछ दस्तावेज लगाए जाने बाकी रह गए थे। अक्षय के माता-पिता ने दया याचिका आधी-अधूरी लगाई थी। अगर कोर्ट हमें परमिशन दे, तो हम आज अक्षय का हस्ताक्षर कराकर राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा देंगे वहीं दूसरी ओर पवन के वकील रवि काजी ने भी कोर्ट को बताया कि वह भी क्यूरेटिव और दया याचिका लगाना चाहता है।